धोखाधड़ी के मामले में पूर्व जत्थेदार इकबाल सिंह की जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Tuesday, Jul 13, 2021 - 06:51 PM (IST)

लुधियाना (सलूजा):  सेवा के एक लाख रूपए को सेवा कार्य में लगाने की बजाय अपने पर्सनल बैंक खाते में जमा करवा कर कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के मामले में तख्त श्री हरिमन्दिर जी पटना साहिब के पूर्व जत्थेदार भाई इकबाल सिंह की अग्रिम जमानत को पटना की जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब भाई इकबाल सिंह अग्रिम जमानत हेतु पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगे।

मिली जानकारी अनुसार यह धोखाधड़ी का मामला तख्त श्री हरिमन्दिर जी पटना साहिब के मौजूदा जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गहौर की शिकायत पर पटना पुलिस ने दर्ज किया। सिंह साहिब जत्थेदार गहौर ने एक लाख रूपए की राशि दान के रूप में सेवा के लिए  उस समय दी जब भाई इकबाल सिंह तख्त पटना साहिब के जत्थेदार पद पर थें। जब जत्थेदार गहौर ने अपने बैंक की स्टेटमेंट को निकलवाया तों तख्त साहिब के खाते में पैसे जमा नही हुए थे,बल्कि भाई इकबाल सिंह ने अपने पर्सनल बैंक खाते में जमा करवा लिए। इसके बाद जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गहौर ने पुलिस को शिकायत दीं और पुलिस ने हरकत में आते हुए पुर्व जत्थेदार भाई इकबाल सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया ।

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Tania pathak