फर्जी एनकाऊंटर मामलाः 2 इंस्पैक्टर, 3 एस.आई. और 1 ए.एस.आई. को कैद

punjabkesari.in Friday, Jan 10, 2020 - 08:26 AM (IST)

मोहाली/तरनतारन(राणा, रमन) : पंजाब में आतंकवाद के दौर में बाबा चरन सिंह (बीड साहिब वाले) व उनके 5 पारिवारिक सदस्यों के फर्जी एनकाऊंटर मामले में 27 साल बाद मोहाली की सी.बी.आई. कोर्ट ने 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है। जबकि 3 पुलिस अधिकारियों सब इंस्पैक्टर निर्मल सिंह, डी.एस.पी. कशमीर सिंह गिल और डी.एस.पी. गुरमीत सिंह रंधावा को बरी कर दिया। बाबा चरन सिंह और उनके परिवार के 5 सदस्यों को पंजाब पुलिस ने फर्जी एनकाऊंटर में मारकर शव हरीके दरिया में फैंक मामला दबाने की कोशिश की थी। 

हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. की विशेष अदालत को 1993 में इस मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसकी सुनवाई करते हुए मोहाली की सी.बी.आई. अदालत ने इंस्पैक्टर सूबा सिंह को 2 केसों में 10-10 साल, इंस्पैक्टर बिक्रमजीत सिंह को एक केस में 10 साल, सब इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह को एक केस में 10 साल, ए.एस.आई. सूबा सिंह व सब इंस्पैक्टर लक्खा सिंह को 2 साल की सजा और सब इंस्पैक्टर सुखदेव राज जोशी को 2 केसों में 5-5 साल तक की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने इनके चालान देखते हुए 50-50 हजार रुपए के जमानती बाऊंड पर छोड़ दिया। इस मामले में सी.बी.आई कोर्ट ने करीब 80 गवाहों के बयान दर्ज किए थे और सुनवाई के दौरान तत्कालीन एस.एस.पी.गुरमीत सिंह रंधावा, इंस्पैक्टर सूबा सिंह सहित 15 पुलिस मुलाजिमों को आरोपी करार दिया था, जिनमें से 6 की मौत हो गई थी। 

वहीं केस दायर करने वाली बुजुर्ग माता सुरजीत कौर और उनके बेटे हीरा सिंह ने कहा कि वह इस सजा से संतुष्ट नहीं हैं और हाईकोर्ट में अपील करेंगे। जानकारी के अनुसार 1993 में तरनतारन की पुलिस ने गुरुद्वारा झूलने महल गांव ठट्ठी खारा के प्रबंधक बाबा चरन सिंह और उनके भाई केसर सिंह, गुरदेव सिंह, मेजा सिंह, उनके साले गुरमीत सिंह निवासी सखीरा तरनतारन और उनके पुलिस मुलाजिम पुत्र बलविंदर सिंह को फर्जी एनकाऊंटर में मौत के घाट उतार हरीके दरिया में फैंक दिया था, क्योंकि पुलिस को शक था कि बलविंदर सिंह अपने घर में आतंकवादियों को पनाह देता है।  इन 6 लोगों के शवों को उठाने के बाद पुलिस ने गांव ठट्ठीखारा में 3 दर्जन से ज्यादा वाहनों को कब्जे में ले लिया था। इसके बाद बाबा चरन सिंह की पत्नी सुरजीत कौर ने साल 1994 में हाईकोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाते केस दायर किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने सी.बी.आई की विशेष अदालत को जांच के आदेश दिए थे।  


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swetha

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