जाली SC सर्टिफिकेट बनाने वाले लोगों पर प्रशासन का एक्शन

punjabkesari.in Saturday, Nov 19, 2022 - 10:28 AM (IST)

चंडीगढ़: सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग ने एक आदेश जारी कर पटियाला जिले के गांव आलमपुर के 12 लोगों के जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि जिला पटियाला के गांव आलमपुर निवासी ऊधम सिंह पुत्र भगवान सिंह और बलवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह की तरफ से 15 लोगों के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जाली होने संबंधी 19 मार्च 2020 को शिकायत की थी। 

मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिविल अपील नं. 5854 ऑफ 1994 में तारीख 2 सितंबर 1994 को दिए फैसले के सम्मुख सामाजिक स्थिति सर्टिफिकेट की सच्चाई की जांच के लिए सरकार ने अधिसूचना तारीख 10 दिसंबर 2004 के द्वारा डायरेक्टोरेट स्तर पर विजिलेंस सैल और राज्य स्तर पर स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने मामले पर विचार करते हुए संबंधित लोगों को सुनवाई के कई मौके दिए और अपने जाति सर्टिफिकेट की कापियां जांच के लिए पेश करने के ओदश दिए। इसके उपरांत 15 लोगों में से सिर्फ 3 ने ही जाति सर्टिफिकेट पेश किए। तहसीलदार पटियाला की रिपोर्ट अनुसार 12 लोगों ने अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए। 

उन्होंने बताया कि कमेटी ने रिकार्ड को जांचते हुए पाया कि गांव आलमपुर के संबंधित 12 लोगों कश्मीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, अमनदीप सिंह पुत्र भाग सिंह, विक्की पुत्र भाग सिंह, मनजीत कौर पत्नी भाग सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र कश्मीर सिंह, कुलवंत कौर पत्नी बलजीत सिंह, जसवंत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह पुत्र पाला सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, बलवीर कौर पत्नी स्वर्ण सिंह, दविन्दर सिंह पुत्र सेवा सिंह और नरिन्दर सिंह पुत्र सेवा सिंह की तरफ से बनाए गए अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जाली थे, जबकि यह व्यक्ति सिख राजपूत जाति के साथ संबंध रखते हैं। कमेटी ने संबंधितों के अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट रद्द करते हुए गलत तरीके से बनाए सर्टिफिकेट को जब्त करने के आदेश दिए हैं।

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Content Writer

Sunita sarangal