बहू के कत्ल मामले में ससुर को मिली उम्रकैद, पति बरी
punjabkesari.in Friday, Feb 26, 2021 - 10:07 AM (IST)

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, खुराना): गांव चक्क गांधा सिंह वाला में ससुराल परिवार द्वारा बहू का कत्ल करने के मामले में जिला व सैशन जज अरुणवीर वशिष्ठ ने जिला की दलीलों से सहमत होते हुए मृतका के ससुर कश्मीर सिंह उर्फ काली को उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में 6 माह की बढ़ौतरी होगी जबकि पति संदीप सिंह को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार 10 जून 2017 को मक्खण सिंह गांव मत्ता जिला फरीदकोट ने थाना बरीवाला पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी लड़की रिंपल रानी की शादी करीब 7 वर्ष पहले संदीप सिंह से हुई थी जिसके 2 बच्चे हैं। रिंपल रानी से उसका ससुर कश्मीर सिंह, सास बलविन्द्र कौर, पति संदीप सिंह अक्सर झगड़ा करते थे, क्योंकि उसकी सास के अपने देवर अंग्रेज सिंह के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध थे और उसकी लड़की ऐसा करने से रोका करती थी। इसी से खफा होकर कश्मीर सिंह, बलविन्द्र कौर, संदीप सिंह व अंग्रेज सिंह ने रिंपल रानी का कत्ल कर दिया। इस संबंध में थाना बरीवाला की पुलिस ने इन चारों आरोपियों पर केस दर्ज कर मामला अदालत के हवाले कर दिया था। आज अदालत ने कश्मीर सिंह को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई। इस केस में शामिल एक आरोपी जो मृतका का चाचा ससुर अंग्रेज सिंह है, की केस के दौरान मौत हो गई थी व मृतक की सास बलविन्द्र कौर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
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