बिजनैसमैन से मारपीट के मामले में पिता-पुत्र को 2-2 साल की कैद

punjabkesari.in Thursday, Aug 23, 2018 - 12:54 AM (IST)

पठानकोट (स.ह): कार पार्किंग को लेकर झगड़े में 65 साल के बुजुर्ग बिजनैसमैन से मारपीट करने के मामले में माननीय कोर्ट ने पिता-पुत्र को 2-2 साल कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट का बिजनैस चलाने वाले जोधामल कालोनी निवासी कुलदीप सिंह ढिल्लोंने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 11 अक्तूबर, 2012 को घर पार्किंग को लेकर मोहल्ले के एक परिवार ने उनके साथ झगड़ा किया और उनसे दुव्र्यवहार किया।

इसकी शिकायत करने पर दुर्गा दास कुंद्रा, उनके बेटे रोहित कुंद्रा और पत्नी ऊषा कुंद्रा के खिलाफ थाना डिवीजन नं. 2 में आई.पी.सी. की धारा 451, 323, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद ऊषा कुंद्रा को क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले का चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास गुरजीत कौर ढिल्लों की अदालत ने दोनों पिता-पुत्र को 451 व 506 में 2-2 साल की कैद और तथा 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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