नए नियम लागू होने तक पुरानी दरों के अनुसार जुर्माने वसूले जाएंगे: रजिया

punjabkesari.in Thursday, Sep 05, 2019 - 06:27 PM (IST)

चंडीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को पंजाब में लागू करने पर लगाए जा रहे कयासों को रद्द करते हुए परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा है कि राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को राज्य सरकार के फैसला लेने तक लागू नहीं किया जाएगा और फिलहाल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से पुराने नियमों के मुताबिक ही जुर्माने वसूले जाएंगे। 

सुल्ताना ने आज यहां कहा कि यातायात प्रांतीय मसला है और प्रदेश सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संशोधित ट्रैफिक नियमों के अनुसार की गई भारी वृद्धि संबंधी कुछ धाराओं को ही लागू करेगी। उन्होंने कहा कि रोजाना कई लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद राज्य में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कई पहलकदमियां की हैं। हाल ही में ट्रैफिक विभाग ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान करने के लिए ई-चालान मशीनें देने का फैसला लिया गया। सडक सुरक्षा सचिवालय स्थापित करने का फैसला लिया गया है जिससे राज्य भर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तीखी नजर रखी जा रही है। सड़क सुरक्षा सचिवालय राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करना यकीनी बनाएगा। 

सुल्ताना ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सडक़ दुर्घटनाओं के लिए मुख्य तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही वजह बनती है, जिस कारण रोजाना कई मासूम लोगों की जान तक चली जाती है। उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए सख्ती की जरूरत पड़ती है लेकिन खजाना भरने के लिए नागरिकों पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे कल्याणकारी देश में ऐसे जुर्माने लगाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकना है न कि सरकारी खजाने को भरना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे सम्बन्धी जल्द ही फैसला लेगी। 
 

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