दीवाली पर सिर्फ इतने घंटे ही चलाए जा सकेंगे पटाखे

punjabkesari.in Tuesday, Nov 06, 2018 - 04:13 PM (IST)

नवांशहर(मनोरंजन): प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दीवाली के अवसर पर पटाखे चलाने के निर्धारित समय रात 8 बजे से 10 बजे तक से आगे पीछे पटाखे चलने की सूरत में सबंधित इलाके के एसएचओ को जिम्मेवार ठहराया है। इसके इलावा निर्धारित समय की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ऐसे आरोपी की तुरंत गिरफतारी भी की जाएगी। 16 वर्षीय बच्चों की ओर से यदि निर्धारित समय की उल्लंघना करके पटाखे चलाए जाते हैं तो उस सूरत में उनके माता-पिता पर मामला दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं।

जिले के एसएसपी दीपक हिलौरी ने समूह एसएचओज तथा डीएसपीज की मीटिंग कर पटाखे चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। एसएसपी ने समूह एसएचओज को स्पष्ट कर दिया है कि जिस थाने क्षेत्र में निर्धारित समय के आगे पीछे पटाखे चले तो वहां का एसएचओ इसके लिए जबावदेह होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित समय से पहले या बाद में पटाखे चले तो इसके लिए सबंधित एसएचओ जिम्मेदार होगा। इसको अदालत की मानहानि मान कर उसके खिलाफ बनती कारवाई की जाएगी। इन सख्त आदेशों के कारण एसएचओ की दीवाली इस बार सड़कों पर बीतनी पक्की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्ट पटाखे चलाने वालों पर डिप्टी कमिश्नर के आदेशों की उल्लंघना करने के आरोप में धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। 

ध्यान रहे कि 16 साल के कम आयु के बच्चों पर धारा 188 के तहत केस दर्ज नहीं हो सकता। परंतु कानून में साफ दर्ज है कि बच्चों को गलत काम से रोकने की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों की होती है। इसलिए हिदायत है कि यदि 16 साल तक का निर्धारित समय की उल्लंघना करके पटाखे चलाएगा तो उसके पिता पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा।  एसएचपी की ओर से पटाखे बेचने के लिए निर्धारित जगह के इलावा भी किसी अन्य स्थान पर पटाखे बेचने वालों पर भी सख्त कारवाई के आदेश दिए गए हैं। एसएसपी दीपक हिलौरी ने जिला वासियों को अपील की है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते हुए दीवाली का आनंद ले। 

Vaneet