पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं तो दूसरी बीवी को नहीं मिल सकती मैटरनिटी लीव : HC
punjabkesari.in Saturday, Mar 20, 2021 - 10:54 AM (IST)
चंडीगढ़ (हांडा) : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी महिला के पहले पति की दो संतानें हैं और दूसरे विवाह के बाद वह गर्भवती होती है तो उसे मैटरनिटी लीव का लाभ नहीं मिल सकता। उक्त आदेश पी.जी.आई. में कार्यरत एक स्टाफ नर्स की याचिका पर डिवीजन बैंच ने सुनाया है।
महिला ने याचिका में बताया था कि उसका विवाह जिस व्यक्ति से हुआ था वह पहले भी शादीशुदा था, जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसकी 2 संतानें हैं जिनकी देखभाल भी वही कर रही है और अब वह मां बनी है इसलिए उसका भी मैटरनिटी लीव का हक बनता है, लेकिन हाईकोर्ट ने पी.जी.आई. प्रशासन और सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि मैटरनिटी लीव का अधिकार सिर्फ दो बच्चों तक ही मिलता है इसलिए याचिकाकर्ता को अब उक्त अधिकार नहीं दिया जा सकता, यह कहते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी गई।