गाड़ी छीनने वाले तीन स्नैचरों को पांच-पांच वर्ष की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Aug 30, 2018 - 09:30 PM (IST)

अमृतसर(महेन्द्र): पट्टी कचहरी में वकालत कर रहे एक एडवोकेट की डाक्टर बेटी को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापिस लौटते समय हथियारों की नोक पर ड्राईवर से गाड़ी छीनने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज शिव मोहन गर्ग की अदालत ने तीन आरोपी स्नैचरों को पांच-पांच वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उन्हें एक-एक महीने की अतिरिक्त कैद भी होगी। 

मामले के हालात :
तरनतारन की तहसील पट्टी में वकालत कर रहे 62 वर्षीय एडवोकेट कंवरजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी डाक्टर बेटी सिमरत कौर ने सुबह शातब्दी गाड़ी से दिल्ली जाना था। जिसे उनका ड्राईवर बलविन्द्र सिंह उनकी गाड़ी में अमृतसर रेलवे स्टेशन छोड़ कर वापिस घर लौट रहा था। जिस दौरान उसकी लड़की ने ही उन्हें फोन करके बताया कि उनके ड्राईवर ने फोन करके बताया है कि स्थानीय एलिवेटड रोड पर 2 अलग-अलग मोटर साईकिलों पर कुल 5 लोगों ने उनकी कार को रोकने का इशारा करके उनकी कार रुकवा ली थी। जिस दौरान हथियारों की नोक पर वे लोग उनकी गाड़ी नंबर पीबी 46 पी 7666 छीन पर ले गए हैं। 

इस शिकायत पर थाना सिविल लाइन की पुलिस ने 19-7-2015 को अज्ञात स्नैचरों के खिलाफ भादंसं की धारा 379-बी, 383, 411, 148, 149, 120-बी तथा आर्मज एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी थी। 

Des raj