शराब के शौकीनों को मान सरकार ने दी ये खुशखबरी

punjabkesari.in Thursday, Jun 09, 2022 - 10:36 AM (IST)

चंडीगढ़(शर्मा): शराब के शौकीनों के लिए पंजाब सरकार ने खुशखबरी दी है। भगवंत मान सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के 9 महीनों के लिए मंजूर की गई आबकारी नीति में राज्य में शराब की दुकानों को सुबह 9 से मध्य रात्रि यानी 12 बजे तक खुले रखने की इजाजत दी गई है। 

1 जुलाई से लागू होने वाली इस नीति के तहत हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर शराब की दुकानें 24 घंटे खुली रखने की छूट होगी जबकि नगर निगमों के अधिकार क्षेत्रों में हार्ड बार को सुबह 1 बजे तक निश्चित शुल्क की अदायगी के बाद ऑप्रेट करने की इजाजत होगी। नई नीति के अनसुार काऊ सैस को लाइसैंस फीस में मर्ज कर दिया गया है। गत वर्ष की भांति बिना बिके स्टॉक को किसे दूसरे गु्रप को ट्रांसफर या बिक्री करने की इजाजत बरकरार रहेगी। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नीति में डिस्टीलरी व ब्रेयरीज स्थापित करने के लिए लैटर ऑफ इंटैट का प्रावधान किया गया है। नई आबकारी नीति में मैरिज पैलेसिज या बैंक्वेट हॉल्स में शराब की सप्लाई के लिए वाॢषक लाइसैंस फीस में भी बढ़ौतरी की गई है।

भांग का ठेका रहेगा बरकरार लेकिन बढ़ेगी लाइसैंस फीस : नई आबकारी नीति में कहा गया है कि होशियारपुर में चल रहा भांग का राज्य का एकमात्र ठेका चालू वित्त वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा लेकिन पहले के 4.50 लाख वाॢषक शुल्क के मुकाबले इस बार यह शुल्क 5 लाख रुपए होगा तथा आबंटन ड्रा के माध्यम से होगा।

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Vatika