पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी को हाईकोर्ट ने दी राहत, सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Friday, Apr 08, 2022 - 05:24 PM (IST)

चंडीगढ़ : राज्य के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ब्लैकेंट बेल मामले में हाईकोर्ट ने सुमेध सैनी को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने सुमेध सैनी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

जिक्रयोग्य है कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से ब्लैंकेट बेल मिल गई थी। बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित बहबलकला व कोटकपूरा गोलीकांड की घटनाएं 14 अक्टूबर 2015 को हुई थी। उस समय सुमेध सिंह सैनी पंजाब के डीजीपी थे। बहबल कला में पुलिस की गोली लगने से दो युवकों की मौत हुई थी और कोटकपूरा में पुलिस के लाठीचार्ज व फायरिंग से करीब 100 लोग घायल हो गए थे। जिस संबंंधी सैनी को मिली ब्लैंकेट बेल के मामले में आज हाईकोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है। 

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Content Writer

Subhash Kapoor