पूर्व डी.आई.जी. कुलतार सिंह व डी.एस.पी. समेत 6 लोग दोषी करार

punjabkesari.in Tuesday, Feb 18, 2020 - 08:34 AM (IST)

अमृतसर(जशन): एक ही परिवार के 5 सदस्यों द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के बहुचर्चित मामले में अतिरिक्त सैशन जज सरबजीत सिंह बाजवा की अदालत ने 6 आरोपियों (पूर्व डी.आई.जी. कुलतार सिंह, डी.एस.पी. हरदेव सिंह बोपाराय, परमिन्द्र कौर पत्नी पलविन्द्रपाल सिंह, पलविन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, महिन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह, सबरीन कौर पत्नी गुरचरण सिंह) को दोषी करार दिया है और इन्हें 19 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। गौर हो कि करीब 16 वर्ष के लंबे अंतराल के दौरान इस बहुचर्चित केस में कई उतार-चढ़ाव आए। आखिर में अदालत ने दोनों पुलिस अधिकारियों व 4 अन्य लोगों को दोषी करार देकर केन्द्रीय जेल अमृतसर भेजने का आदेश दिया। 

ये सारा मामला 31 अक्तूबर 2004 को घटित हुआ था। इसमें चौक करोड़ी निवासी हरदीप सिंह व उसके परिवार के  अन्य 4 सदस्यों हरदीप सिंह की पत्नी रोमी, मां जसवंत कौर व बच्चे सिमरन व ईशमीत ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी और दीवारों पर आरोपी अफसरों के नाम सहित बाकी के अन्य नाम भी लिखे थे। इसी दौरान डी.एस.पी. (तत्कालीन एस.एच.ओ.) हरदेव सिंह पर आरोप है कि उसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी।  

आरोप है कि हरदीप सिंह के पिता सुंदर सिंह की मौत के मामले में हरदीप पर ही आरोप लगा तत्कालीन अमृतसर के एस.एस.पी. कुलतार सिंह ने मामले को रफा-दफा करने के लिए हरदीप सिंह से 13 लाख रुपए मांगे थे, जिनमें से 5 लाख रुपए दे दिए गए थे और शेष रुपए का हरदीप से इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इस मामले को रिटायर्ड जज अजीत सिंह बैंस ने उठाया था और इसके शिकायतकर्ता एडवोकेट सरबजीत सिंह वेरका हैं। 

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Sunita sarangal