पंजाब में गौशालाओं को मुफ्त बिजली सप्लाई बंद करने को हाईकोर्ट में चुनौती

punjabkesari.in Friday, Aug 17, 2018 - 12:58 PM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब स्टेट पावर कार्पाेरेशन लिमिटेड की ओर से गौशालाओं को मुफ्त बिजली के आदेशों पर रोक लगाने को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। श्री गोपाल गौ धाम चैरिटेबल ट्रस्ट, फिल्लौर ने पंजाब सरकार, पी.एस.पी.सी.एल., डिपार्टमैंट ऑफ एनिमल हसबैंडरी व अन्य को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की है।

याची पक्ष की ओर से वकील सरदविंद्र गोयल ने दलील पेश करते हुए मांग रखी कि 19 जून को पी.एस.पी.सी.एल. के कमर्शियल सर्कुलर और 21 जून को मेमो को रद्द किया जाए जिनमें रजिस्टर्ड गौशालाओं को मुफ्त बिजली रोक दी गई और बिलों के भुगतान को लेकर नोटिस जारी किए गए। इसे तानाशाही, गैर-कानूनी और असंवैधानिक कार्रवाई बताया गया है। वहीं, मांग की कि पी.एस.पी.सी.एल. को आदेश जारी हों कि सुनवाई तक याची बिजली सप्लाई में बाधा पैदा न करे और तब तक संबंधित सरकारी आदेशों पर रोक लगाई जाए।

सिंगल बैंच ने पंजाब सरकार, पी.एस.पी.सी.एल. और अन्य प्रतिवादियों को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं, तब तक श्री गोपाल गौशाला से रिकवरी पर स्टे लगा दिया गया है। मार्च, 2016 में पी.एस.पी.सी.एल. ने 366 चिन्हित गौशालाओं को मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया था। याची ट्रस्ट रजिस्टर्ड होने के चलते लाभ को प्राप्त करने लगी। वर्ष 2017 में पी.एस.पी.सी.एल. ने रजिस्टर्ड गौशालाओं को मुफ्त बिजली पर रोक लगा दी और आगामी कार्रवाई की गई, जिसे चुनौती दी गई है।

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