अब इस लाइसेंस के बिना कोई भी खाने-पीने का सामान नहीं बेच सकेंगे फूड बिजनेस ऑपरेटर

punjabkesari.in Saturday, Dec 25, 2021 - 11:12 AM (IST)

लुधियाना(सहगल): फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जनवरी 2022 से हर फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए खाद्य पदार्थ बेचने के लिए बिल अथवा रसीद पर एफ.एस.एस.ए.आई. का लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर छापना अनिवार्य होगा। अब इसके बिना खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे। 

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ज्वाइंट कमिश्नर फूड मनोज खोसला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा ग्राहकों के हितों के मद्देनजर लागू की जा रही है ताकि कोई शिकायत होने पर वह ऑनलाइन खाद्य निर्माता अथवा विक्रेता के लाइसेंस नंबर के जरिए शिकायत कर सकें और इसी आधार पर संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर पर तुरंत कार्यवाही भी की जा सके। अधिकारियों के अनुसार नए नियमों के तहत इस बदलाव से यह भी पता चल सकेगा कि कितने फूड बिजनेस ऑपरेटरों ने एफ.एस.एस.ए.आई. मे पंजीकरण कराया है अथवा लाइसेंस लिया हुआ है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था खासतौर पर खाने पीने की वस्तुओं का निर्माण और बिक्री करने वालों के लिए बनाई गई है और लोगों को उनके साथ आने वाली परेशानियों में काफी कारगर सिद्ध होगी।

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Content Writer

Sunita sarangal