इरादा कत्ल व आर्म्स एक्ट मामले में गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा सहित 5 बरी

punjabkesari.in Wednesday, Dec 11, 2019 - 01:07 PM (IST)

रूपनगर(कैलाश): अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज कुलजीतपाल सिंह की अदालत ने गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह उर्फ बाबा निवासी ढाहां सहित 4 लोगों को इरादा कत्ल व आम्र्स एक्ट के एक मामले में साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। वर्णनीय है कि आरोपी मोहम्मद शकील की 15 अक्तूबर, 2015 को मौत हो चुकी है। इन सभी आरोपियों पर थाना नूरपुर बेदी में 23 नवम्बर, 2013 को इरादा कत्ल व आम्र्स एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया था। 

इस मामले में शिकायतकर्ता अजविन्द्र सिंह निवासी बेईहारा थाना नूरपुर बेदी ने बयान दिए थे कि उसका जिला संगरूर निवासी गुरमीत सिंह के साथ क्रशर का कारोबार है। वह 22 नवम्बर, 2013 की रात को नूरपुर बेदी में अपने निजी कार्य के लिए गाड़ी में आया था। यहां से नूरपुर बेदी से झज्ज चौक की तरफ जाते समय उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने गुरमीत सिंह को गाड़ी चलाने को कहा। जब वह रात्रि 9 बजे नूरपुर बेदी बस स्टैंड पहुंचे तो वह दवाई लेने के लिए गाड़ी से उतरा तो रूपनगर की तरफ से पीछे से आई कार में सवार व्यक्तियों ने उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में गाड़ी में सवार गुरमीत सिंह के दाहिने कंधे पर एक गोली लगी। उसकी गाड़ी के दरवाजे व शीशे चकनाचूर हो गए। 

इस मामले में शिकायकर्ता द्वारा जताई गई शंका के आधार पर पहले पुलिस ने अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था लेकिन दूसरे दिन गुरमीत सिंह के अस्पताल में लिए बयान के आधार पर पुलिस ने उपरोक्त व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया था। मंगलवार को गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह उर्फ बाबा को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया जबकि सुखप्रीत सिंह उर्फ सुक्खा की बङ्क्षठडा जेल से और गगनदीप सिंह की लुधियाना जेल से वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।

ये हुए बरी

  •   गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा 
  •  सुखप्रीत सिंह उर्फ सुक्खा निवासी बड़ेवाल फतेहपुर अंबाना (लुधियाना)।
  •  गगनदीप सिंह उर्फ गग्गी निवासी अय्याली खुर्द (लुधियाना)।
  •   जगतार सिंह सुनाम (संगरूर)।
  •   मोहम्मद शकील निवासी इंदिरा कॉलोनी बड़ेवाला रोड (लुधियाना)।

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swetha

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