गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा 4 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में

punjabkesari.in Tuesday, Aug 21, 2018 - 09:29 AM (IST)

रूपनगर/श्री आनंदपुर साहिब (कैलाश, विजय): गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा का पुलिस रिमांड समाप्त होने पर कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच श्री आनंदपुर साहिब और रूपनगर की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें एक मामले में माननीय अदालत द्वारा उसे 4 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

सूत्रों के मुताबिक इरादा कत्ल के अतिरिक्त एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वांछित गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा, जिसे सिविल अस्पताल रूपनगर में स्पैशल कैदी सैल में रखा गया है, को आज रूपनगर अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया, जहां पर 3 अदालतों के जजों के सामने दिलप्रीत बाबा की पेशी हुई, जिनमें 2 इरादा कत्ल तथा  2 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामले, जो नूरपुरबेदी में दर्ज हैं, पर सुनवाई हुई। अदालत द्वारा सभी मामलों में अलग-अलग तारीखें दी गई हैं, जिनकी सुनवाई वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए करवाई जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज श्रीमती नीलम अरोड़ा की अदालत में इरादा कत्ल के मामले में सुनवाई की अगली तारीख वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए 5 सितम्बर को निश्चित की है।

इस मामले में बाबा के विरुद्ध वर्ष 2013 में मामला दर्ज किया गया था तथा 12 जनवरी 2017 को अदालत ने दिलप्रीत बाबा को भगौड़ा घोषित कर दिया था। इसके अलावा अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज राकेश गुप्ता ने 307 तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामलों की तिथि 23 अगस्त निश्चित की है। उक्त मामले में 2015 में थाना नूरपुरबेदी में केस दर्ज किया गया था, जबकि थाना नूरपुरबेदी में ही 2015 में एक अन्य एफ.आई.आर. दिलप्रीत बाबा पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। इसके अलावा अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज मनीषा जैन की अदालत ने बाबा के खिलाफ चल रहे एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामले की सुनवाई 4 सितम्बर तय की है। उक्त मामला भी नूरपुरबेदी में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 2015 में दर्ज हुआ था। 

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