हर घर, दुकान, रेहड़ी, फैक्टरी, स्कूल, होटल व अस्पताल को देना होगा कूड़ा टैक्स

punjabkesari.in Wednesday, Aug 21, 2019 - 12:05 PM (IST)

जालंधर(खुराना): एन.जी.टी., प्रदूषण नियंत्रण विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों के डंडे से डरते हुए जालंधर नगर निगम ने शहर में कूड़ा टैक्स लागू कर दिया है, जिसके तहत अब शहर के हर घर, दुकान, रेहड़ी, फैक्टरी, स्कूल, होटल, मैरिज पैलेस, गोदाम, पी.जी., पैट्रोल पम्प व अस्पताल इत्यादि को हर माह निगम को यह टैक्स देना होगा। गौरतलब है कि अभी इस बाबत प्रस्ताव नगर निगम के पार्षद हाऊस की बैठक में आना और पास होना बाकी है, परंतु निगम प्रशासन ने इसे मेयर से एंटीसिपेशन आधार पर पास करवा कर शहर में लागू कर दिया है। निगम प्रशासन ने इसे डोर-टू-डोर कलैक्शन के यूजर्स चार्ज का नाम दिया है। गौरतलब है कि अभी फिलहाल शहर में डोर-टू-डोर कलैक्शन प्राइवेट रैग-पिकर्स के हवाले है, जो ज्यादातर घरों से थोड़े-बहुत पैसे लेकर निगम के लिए यह काम कर रहे हैं।

सड़कों पर थूकने/पेशाब करने पर देना होगा जुर्माना
नगर निगम ने शहरियों पर कूड़ा टैक्स लगाने के अलावा भारी-भरकम जुर्मानों का भी प्रावधान कर दिया है, जो शहर में लागू हो चुके हैं। अब अगर किसी को सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करता या थूकता पकड़ा गया तो उसे 250 रुपए जुर्माना देना होगा। चलती कार से अगर कूड़ा बाहर फैंका तो उस पर भी 250 रुपए जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थल पर गोबर फैंकने वाले को 5000 रुपए फाइन देना होगा। सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन मैटीरियल रखने वालों को भी 200 रुपए जुर्माना होगा। अगर कोई नहर इत्यादि या सीवरेज में कूड़ा फैंकता पकड़ा गया तो उसे 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। अगर कोई दुकानदार मरे जानवर का खून, हड्डियां, पंख, अंडे के छिलके अपनी दुकान के बाहर फैंकेगा तो उसे 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। घरेलू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, सूअर इत्यादि सार्वजनिक स्थल पर गंदगी बिखेरेगा तो मालिक को 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।अब अगर किसी ने शहर में किसी जगह पोस्टर चिपकाया, दीवार पर लिखा या ब्यूटी को खराब किया तो ऐसा करने वाले को 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

नगर निगम पर कौन लगाएगा जुर्माना?
नगर निगम प्रशासन ने शहरियों पर कूड़ा टैक्स लागू कर दिया है और प्रशासन लोगों से यह आशा करता है कि वे निगम को इस मामले में सहयोग करेंगे। बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर निगम ने विभिन्न प्रकार के जुर्मानों का भी प्रावधान कर दिया है, परंतु असल सवाल यह है कि नगर निगम जो अपेक्षा लोगों से कर रहा है क्या वह खुद उस पर खरा उतर पाएगा? 
उदाहरण के तौर पर निगम उन लोगों से 5000 रुपए तक जुर्माना वसूलेगा, जो किसी जगह पर जाकर अवैध रूप से कूड़ा फैंकेंगे, परंतु निगम हर रोज असंख्य अवैध स्थानों पर कूड़ा फैंक रहा है। शहर की तमाम सड़कें इस समय कूड़े से लबालब हैं। इन सड़कों के किनारे अगर कोई निगम कर्मचारी कूड़ा फैंकता है तो उसे जुर्माना कौन करेगा?नगर निगम लोगों से आशा करता है कि वे सीवरेज या नहर इत्यादि में कूड़ा नहीं फैंकेंगे, अगर कूड़ा फैंकेंगे तो उन्हें 5000 रुपए फाइन होगा, परंतु जालंधर निगम खुद नहरों, नालों व सीवरेज स्थानों पर कूड़ा फैंक रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण मिट्ठू बस्ती के निकट नहर किनारे बना सालों पुराना डम्प है जहां सारा-सारा दिन कूड़ा पड़ा रहता है और उठाने की प्रक्रिया दौरान सैंकड़ों टन कूड़ा निगम द्वारा नहर में बहाया जा चुका है। निगम को चाहिए कि वह लोगों को सुधारने के साथ-साथ खुद की वर्किंग भी सुधारे।

गीला-सूखा मिक्स कूड़ा देने वालों को भी लगेगा जुर्माना
नगर निगम ने जिन घरों/ संस्थानों इत्यादि पर कूड़ा टैक्स थोपा है, उसमें मुख्य शर्त यह है कि इन सभी को गीला व सूखा कूड़ा अपने स्तर पर सैग्रीगेट यानी अलग-अलग करके देना होगा। ऐसा न करने की सूरत में पहली बार जुर्माना 500 रुपए, दूसरी बार जुर्माना 1000 रुपए तथा तीसरी बार जुर्माना 5000 रुपए वसूला जाएगा और तीन बार गलती करने पर निगम कूड़ा नहीं उठाएगा। अवैध रूप से किसी स्थान पर कूड़ा फैंकने वाले को पहली बार 500 रुपए, दूसरी बार 1000 रुपए तथा तीसरी बार 5000 रुपए जुर्माना लगेगा।

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