सोना तस्करी में बड़ी कार्रवाईः पूर्व असिस्टैंट मैनेजर प्रदीप सैनी की प्रापर्टी होगी जब्त

punjabkesari.in Tuesday, Dec 10, 2019 - 08:29 AM (IST)

अमृतसर(नीरज): श्री गुरु रामदास इंटरनैशनल एयरपोर्ट अमृतसर के रनवे पर सोने की खेप के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व असिस्टैंट मैनेजर प्रदीप सैनी की प्रापर्टी जब्त होने जा रही है। ई.डी.(इंफोर्समैंट डॉयरैक्टोरेट) ने कस्टम विभाग के जरिए प्रदीप सैनी को उसकी प्रापर्टी जब्त करने के लिए नोटिस भेज दिया है। प्रदीप सैनी ने एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर अजनाला रोड पर एक होटल बना रखा है, उसके कई आलीशान मकान भी हैं। होशियारपुर में भी उसकी जमीन है, जिसको सरकार जब्त करने जा रही है। 

सैनी नहीं हो सकती जमानत
श्री गुरुराम दास जी इंटरनैशनल एयरपोर्ट (एस.जी.आर.डी.जी.आई.ए.) एयरपोर्ट पर सैनी की गिरफ्तारी करने के बाद कस्टम विभाग ने अपना सबसे खतरनाक कानून कोफेपूसा (द कनसरवेशन ऑफ फारेन एक्सचैंज एंड प्रिवैंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिवीटी एक्ट 1974) लगा दिया था। इसके चलते सैनी की जमानत भी नहीं हो सकती है और उसको जेल में रहना पड़ रहा है। 

कस्टम विभाग ने की थी प्रापर्टी जब्त करने की मांह
कोफेपूसा लगाने के बाद कस्टम विभाग ने केन्द्र सरकार को सैनी की प्रापर्टी जब्त करने की लिखित सिफारिश भी की थी क्योंकि विभाग को यकीन था कि सैनी सोना तस्करी की कमाई से इतनी जायदाद खरीद रखी है जिसको सरकार ने मंजूर कर लिया। इसी केस में कस्टम विभाग को वांटेड प्रदीप सैनी का बेटा विदेश भाग चुका है और उसको गिरफ्तार करने के लिए कस्टम विभाग काफी सख्त प्रयास कर रहा है।

सफेमा एक्ट तहत जब्त की गई थी अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम की बहन की प्रापर्टी
सफेमा एक्ट (स्मगलर्स एंड फारेन एक्सचैंज मैनीपुलेटर्स एक्ट 1976) की बात करें तो इसी एक्ट के तहत ही 2014 में और 2018 के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम की बहन हसीना पारकर की मुंबई स्थित प्रापर्टी जिसमें फ्लैट, रैस्टोरैंट व अन्य प्रापर्टी शामिल थीं उसको जब्त किया गया था। साफिइमा एक्ट तहत तस्करों की प्रापर्टी जब्त करने के बाद सरकार उसको नीलाम भी कर सकती है। 

सफेमा एक्ट के तहत कौन-कौन सी प्रापर्टी हो सकती है जब्त

  • सफेमा एक्ट तहत आरोपी पूर्व असिस्टैंट मैनेजर के अपने नाम पर सारी प्रापर्टी जब्त की जा सकती है।
  • आरोपी की पत्नी के नाम पर खरीदी गई चल अचल सम्पत्ति जब्त की जा सकती है।
  •  आरोपी के बच्चों के नाम पर खरीदी गई सारी सम्पत्ति जब्त की जा सकती है।
  •  आरोपी ने यदि अपने माता-पिता या फिर भाई बहन के नाम पर कोई सम्पत्ति खरीद रखी हो तो उसको भी जब्त किया जा सकता है।
  •  आरोपी ने यदि अपने किसी कर्मचारी के नाम पर कोई सम्पत्ति खरीद रखी है तो उसको भी जब्त किया जा सकता है। 
  • आरोपी ने यदि अपने किसी दूर-दराज के रिश्तेदार के नाम पर भी प्रापर्टी खरीद रखी है तो उसको भी सरकार जब्त कर सकती है। 

प्रदीप सैनी के बेटे के गैरजमानती वारंट जारी
 एयरपोर्ट अथॉरिटी के पूर्व असिस्टैंट मैनेजर प्रदीप सैनी के बेटे को भी कस्टम विभाग की तरफ से तीन बार नोटिस भेजा गया लेकिन वह विभाग के समक्ष पेश नहीं हुआ इसके चलते विभाग ने अदालत से प्रदीप सैनी के बेटे के भी गैरजमानती वारंट जारी करवा लिए हैं।  गैरजमानती वारंट जारी होते ही कस्टम विभाग की टीम ने सैनी के बेटे की गिरफ्तारी करने के लिए भी छापेमारी शुरु कर दी है और अब उसको जमानत भी नहीं मिल सकती है।

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