पंजाब के पेंशनधारकों के लिए Good News, हो गया बड़ा ऐलान
punjabkesari.in Wednesday, Nov 05, 2025 - 07:07 PM (IST)
पंजाब डेस्क: पंजाब में पेंशनधारको लिए खुशी भरी खबर सामने आई है। पंजाब वित्त मंत्री ने राज्य के लगभग 3.15 लाख पेंशन धारकों के लिए पेंशन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु डिजाइन किए गए 'पेंशनर सेवा पोर्टल' के शुभारंभ की घोषणा कर दी है। ये पोर्टल https://pensionersewa.punjab.gov.in है, जिसका उद्देश्य पेंशन वितरण मामलों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया को स्वचालित करना और विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल शुरुआत में पेंशन धारकों को 6 मुख्य सेवाएं प्रदान करेगा, जिनमें 'जीवन प्रमाण' मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, उत्तराधिकारी मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन को पारिवारिक पेंशन में बदलने के लिए आवेदन, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) प्राप्त करने के लिए आवेदन, शिकायत निवारण मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन संबंधी शिकायतें दर्ज करना और प्रोफ़ाइल अपडेशन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन धारकों के व्यक्तिगत विवरण को अपडेट/बदलना शामिल है। 'जीवन प्रमाण' मोबाइल ऐप एंड्रॉइड पर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aadhaar.life और एप्पल फोन के लिए https://apps.apple.com/in/app/jeevanpramaan/id6736359405 पर उपलब्ध है।
इन सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी पोर्टल पर उपलब्ध आधार प्रमाणीकरण सुविधा के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा करके 'पेंशनधारक सेवा पोर्टल' पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद अपने मोबाइल फोन, पीसी या लैपटॉप के माध्यम से पोर्टल पर अपनी Login ID का उपयोग करके घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, इन सेवाओं का लाभ निकटतम सेवा केंद्रों, संबंधित पेंशन वितरण बैंकों या जिला कोषागार कार्यालयों में जाकर सेवा की होम डिलीवरी का अनुरोध करके भी उठाया जा सकता है। अभी 'पेंशनर सेवा पोर्टल' केवल भारत में ही संचालित है, इसलिए विदेश में रहने वालों को इस शुरुआती चरण में ई-केवाईसी पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि एनआरआई पेंशनभोगियों के लिए ई-केवाईसी सक्षम करने का कार्य चल रहा है और तब तक, विदेश में रहने वाले पहले की तरह मैन्युअल जीवन प्रमाण पत्र जमा करते रहेंगे।
कुछ पेंशन धारकों को पंजीकरण के दौरान शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और तत्काल सहायता और समर्थन प्रदान करने की घोषणा की। पोर्टल के शुभारंभ के बाद उत्पन्न होने वाली शिकायतों के समाधान के लिए कोषागार एवं लेखा, पेंशन एवं नई पेंशन योजना निदेशालय में एक समर्पित वॉर रूम स्थापित किया गया है। शिकायतों के निवारण के लिए निदेशालय स्तर पर 3 समर्पित हेल्पलाइन नंबर (18001802148, 01722996385, 01722996386) निर्धारित किए गए हैं, जो सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे। ज़िला कोषागार कार्यालयों, बैंकों और सेवा केंद्रों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं और विस्तृत जानकारी दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए हैं। विशेष रूप से, ज़िला कोषागार कार्यालयों, बैंकों और सेवा केंद्रों के स्तर पर 'पेंशनधारक सेवा पोर्टल' का एक पायलट प्रोजेक्ट पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जो राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन के लिए इसके तैयार होने की पुष्टि करता है।
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