अहम खबरः मान सरकार ने पूर्व मंत्री आशू के खिलाफ केस चलाने की दी मंजूरी

punjabkesari.in Monday, Nov 28, 2022 - 09:28 AM (IST)

चंडीगढ़ (रमनजीत सिंह): अनाज की ढुलाई से संबंधित टैंडर को चहेते ठेकेदार को देने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। विजीलैंस ब्यूरो द्वारा लुधियाना में आई.पी.सी. की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7,8,12, 13 (2) के तहत 16 अगस्त 2022 को एफ.आई.आर. नंबर 11 के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया था। इसी मामले में गिरफ्तारी के तकरीबन 3 महीने के बाद पंजाब सरकार द्वारा पूर्व मंत्री आशू के खिलाफ केस चलाने संबंधी विजीलैंस ब्यूरो के आवेदन को प्रिवैंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 19 के तहत मंजूरी दी है। 

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने 22 अगस्त को भारत भूषण आशु को अनाज की ढुलाई के साथ संबंधित टैंडर के घोटाले में गिरफ्तार किया था। विजीलैंस द्वारा आशू को गिरफ्तार करने से पहले इसी मामले में ठेकेदार तेलू राम को गिरफ्तार किया गया था और उसकी पूछताछ में हासिल तथ्यों व सबूतों के आधार पर ही आशू को गिरफ्तार किया गया था। विजीलैंस ब्यूरो ने मामले के शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह की तरफ से गई शिकायत की जांच के उपरांत मुकद्दमा दर्ज किया था, जिसमें ठेकेदार तेलू राम, जगरूप सिंह और संदीप भाटिया के अलावा गुरदास राम एंड कंपनी के मालिक/ भागीदारों के नाम शामिल थे।

विजीलैंस का आरोप है कि आरोपी ठेकेदार तेलू राम ने पूछताछ में कबूल किया था कि वह सीजन 2020-21 के लिए टैंडर प्राप्त करने के लिए भारत भूषण आशू को उनके पी.ए. मीनू मल्होत्रा के द्वारा मिला था, जिसने उसको राकेश कुमार सिंगला, डिप्टी डायरैक्टर खाद्य और सिविल सप्लाइज को मिलने के लिए कहा था। सिंगला टैंडरों के लिए विभागीय मुख्य विजीलैंस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते पूरे पंजाब के इंचार्ज थे और पूर्व मंत्री के निर्देशों पर कार्रवाई कर रहे थे। तेलू राम ने विजीलैंस को बताया था कि जब वह आर.के. सिंगला को मिला तो उसने पूर्व मंत्री की तरफ से 30 लाख की मांग की और अलग-अलग दिन में उसने आर.के. सिंगला को 20 लाख, पी.ए. मीनू मल्होत्रा को 6 लाख और अन्य अधिकारियों को भी पैसे दिए। 

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Vatika