पंजाब सरकार ने किसानों व कम्बाइन ऑपरेटरों को जारी की एडवाइजरी

punjabkesari.in Thursday, Apr 23, 2020 - 05:04 PM (IST)

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजऱ राज्य के किसानों और कम्बाईन ऑपरेटरों को सुरक्षित ढंग से गेहूं की कटाई के कार्य को पूरा करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को मजदूरों से कटाई करवाने की बजाए मशीनों से कटाई को प्राथमिकता देने को कहा गया है। एक मशीन पर जरूरत के अनुसार कम से कम व्यक्ति ही लगाए जाए। हर मशीन को खेत में आने से पहले और कटाई के दौरान समय-समय पर सैनीटाईज किया जाना भी आवश्यक किया गया है। कटाई का काम कर रहा हर व्यक्ति कपड़े का मास्क जरूर पहने और इसको समय-समय पर नियमित रूप से धोया जाए।  किसानों को सलाह दी गई है कि यदि उन्होंने मज़दूरों / कम्बाईन ऑपरेटरों के साथ करंसी नोटों में लेन- देन किया गया है तो ऐसा लेन-देन करने के तुरंत बाद हाथों को सैनीटाइज किया जाए और अन्य व्यक्तियों को भी ऐसा करने की सलाह दी जाए। किसानों को सलाह दी जाती है कि जहां तक हो सके ऑनलाइन ट्रान्सैकशन की जाए।

प्रवक्ता ने बताया कि मास्क इस ढंग से पहना जाए कि व्यक्ति का नाक और मुंह अच्छी तरह ढक जाए। कपड़े के मास्क को रोज़ाना साबुन, डिटर्जेंट और पानी के साथ धोकर इस्तेमाल किया जाए। किसानों और मज़दूरों द्वारा हर समय एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखी जाए और खाना खाने, ढुलाई आदि के समय भी देह से दूरी बनाई रखी जाए। यदि हाथों से कटाई की जा रही है तो मज़दूरों के बीच देह से दूरी के नियम की पालना का पूरा ध्यान रखा जाए और किसान द्वारा हर मजदूर को एक दूसरे से 4-5 फुट की दूरी रखकर कटाई करने का प्रबंध किया जाए। 

प्रवक्ता ने कहा कि जहाँ तक संभव हो सके एक-एक कर कटाई की जाए, जिससे एक दिन में एक समय पर ज़्यादा भीड़ एकत्र होने से बचा जा सके। यदि संभव हो तो सिर्फ जानकार लोगों को ही काम में लगाया जाए और काम में लगाने से पहले उनकी जांच की जाए। जिससे संदिग्ध या पुष्ट मरीज से काम करवाने से परहेज किया जा सके। फसल को साफ-सफाई के लिए छोटे-छोटे ढेरों के बीच 3- 4 फुट की दूरी रखी जाए और एक ढेर और केवल 1-2 लोगों को सफाई करने का काम दिया जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन, बारदाना और पैकिंग का अन्य सामान भी सैनीटाईज किए जाएं। काम करने वाले सभी लोगों द्वारा हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 40 सेकिंड तक धोया जाए। इसके अलावा हरेक 2 घंटे बाद हाथ धोने की सलाह दी गई है। यदि सैनीटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है तो कम से कम 3 एम.एल. सैनीटाइजर सूखे हाथों पर लगाएं और कम से कम 30 सेकिंड तक मलें। यदि हाथ साफ दिखाई दे रहें हों तो भी सैनीटाईज करो। 

प्रवक्ता ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने वाली कम्बाईनों को बैरियर और सैनीटाईज़ करना ज़रूरी किया गया है। कोविड - 19 संबंधी कोई भी अफवाहें न फैलाई जाएं और पुख्ता करने के बाद ही जानकारी को आगे साझा किया जाए। अन्य व्यक्तियों को सही और पुख्ता जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई कोवा एप डाऊनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस दौरान यदि कोई किसी कोविड-19 पीडि़त व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सम्बन्ध में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 104 या स्टेट कट्रोल रूम नंबर 0172 - 2920074 / 08872090029 और कॉल करके संपर्क में आने की पूरी जानकारी दी जाए और अगली सहायता प्राप्त की जाए।

Suraj Thakur