त्योहारों के मौके को लेकर सरकार ने जारी किए यह आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Nov 03, 2021 - 01:52 PM (IST)

चड़ीगढ़ (रमनजीत) : पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जिले मे पटाखे रखने, बेचने और चलाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। जिला सरकार की तरफ से जारी किये गए आदेशों में कहा गया है कि खतरनाक रासायनों वाले पटाखे को किसी भी स्थिति में चलाने या स्टोर करने और बेचने की आज्ञा नही दी जाएगी।

सरकार की तरफ से तय किया गया है कि जिले मे सिर्फ कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे ही चलाने और बेचने की आज्ञा दी जाएगी, जिसके लिए पुलिस और सिविल प्रशासन को सख्ती करने के लिए कहा गया है। सरकार के आदेश मुताबिक प्रमाणित सिर्फ ग्रीन पटाखो को ही बेचने और चलाने की आज्ञा दी जायेगी, जिसकी सेल के लिए जिला स्तर पर लाइसेस जारी किए जाएगे। इनमे पटाखों की कोई सीरीज शामिल नही होगी, क्योंकि ये प्रदूषण भी फैलाते है।

सरकार की तरफ से अलग-अलग त्योहारो की जरूरत मुताबिक ग्रीन पटाखे चलाने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है, जिस मुताबिक दीवाली पर देर शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच, 19 नवंबर को गुरपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस पर रात 11:55 से 12:30 तक और नए साल के मौके भी रात 11:55 से 1 जनवरी 2022 के 12:30 तक ही पटाखे चलाने की आज्ञा होगी। 

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Content Writer

Sunita sarangal