सरकार दूसरी बार सोशल सिक्योरिटी फंड के नाम पर काटेगी जेब

punjabkesari.in Wednesday, May 30, 2018 - 10:49 AM (IST)

चंडीगढ़ (अश्वनी): डैडीकेटिड सोशल सिक्योरिटी फंड (डी.एस.एस.एफ.) के नाम पर पंजाब सरकार अब दोबारा जनता की जेब काटेगी। पंजाब में इस समय बिजली बिल में इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी (ई.डी.) के नाम पर 13 फीसदी वसूली में 5 प्रतिशत हिस्सा डी.एस.एस.एफ. के तौर पर वसूला जा रहा है। अब सरकार फिर द पंजाब सोशल सिक्योरिटी एक्ट, 2018 के जरिए बिजली बिल सहित पैट्रोल-डीजल, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एक्साइज ड्यूटी-लाइसैंस फीस पर सोशल सिक्योरिटी फंड के तहत सरचार्ज वसूलने की तैयारी में है। हर माह बिजली बिल पर 5 फीसदी सोशल सिक्योरिटी फंड वसूला जाएगा। 


दिलचस्प बात यह है कि जिन आॢथक मजबूरियों का हवाला देकर पंजाब सरकार ने अप्रैल माह में सोशल सिक्योरिटी फंड एक्ट, 2018 का नोटीफिकेशन जारी किया, उसका हवाला देते हुए सरकार द पंजाब सोशल सिक्योरिटी फंड रैगुलेशन, 2005 लेकर आई थी। इसके तहत राज्य सरकार ने 2006 में सर्कुलर जारी कर बिजली विभाग को 5 फीसदी डी.एस.एस.एफ. सहित 13 फीसदी ई.डी. वसूलने का फरमान जारी किया था, जो अब तक वसूला जा रहा है।

 

फंड के नाम पर 3 फीसदी अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की वसूली पर छूट
वर्ष 2005 में डी.एस.एस.एफ. के नाम पर सरकार ने शहरी इलाकों में 3 फीसदी अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी वसूलने का फरमान भी जारी किया था। वर्ष 2017 तक सरकार वसूलती भी रही लेकिन जनवरी, 2018 में इस पर सरकार ने रोक लगा दी। मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने विधानसभा में इंडियन स्टाम्प (पंजाब संशोधन) बिल पेश कर वसूली से छूट का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रॉपर्टी खरीदने वालों को राहत देने के लिए सरकार सोशल सिक्योरिटी फंड के नाम पर 3 फीसदी अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को 31 मार्च, 2019 तक छूट दे रही है। वहीं, बिजली बिल पर अभी भी फंड वसूला जा रहा है।

 

यह सही है कि बिजली बिल में सोशल सिक्योरिटी फंड लिया जा रहा है। अभी तक सोशल सिक्योरिटी फंड एक्ट, 2018 के तहत फंड कलैक्ट नहीं किए जा रहे हैं। जहां तक बात एक्ट में बिजली बिल पर 5 फीसदी सरचार्ज की है, तो एक्ट में सभी तरह के प्रावधान रखे जाते हैं, क्योंकि बार-बार संशोधन नहीं किया जा सकता। जब फंड कलैक्शन लागू की जाएगी तो सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा।    -मनप्रीत सिंह बादल, वित्त मंत्री, पंजाब

Sonia Goswami