फर्जी बिलिंग को रोकने के लिए जीएसटी विभाग की नई पहल इस तारीख से होगी लागू

punjabkesari.in Sunday, Feb 27, 2022 - 11:59 AM (IST)

लुधियाना : बोग्स बिलिंग को रोकने और फर्जी कारोबार को खत्म करने के लिए जीएसटी विभाग नई व्यवस्था लागु करने जा रहा है। 1 अप्रैल से लागु होने वाली इस व्यवस्था के अनुसार वह कारोबारी जिनका सालाना कारोबार 20 करोड़ से ऊपर का है उन्हें  ई इन्वायस जारी करना होगा। इसके बाद कारोबारियों को डिजिटल तरीके से बिल बनाना होगा। ऐसा न करने पर पेनल्टी देनी होगी। बोग्स बिलिंग एक फैला हुआ कारोबार है जीएसटी विभाग का कहना है की इस कदम से बोग्स बिलिंग को रोकने में मदद मिलेगी। 

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कारोबारियों के लिए जीएसटी विभाग ने रिफंड सिस्टम बनाया हुआ है क्योंकि कच्चे माल पर टैक्स की दर अधिक है जबकि जनता की राहत के लिए रिटेल में  जीएसटी की दर कम है। इसके चलते विभाग रिफंड देता है पर कुछ कारोबारी फर्जी बिल दिखा कर अधिक रिफंड ले लेते हैं। 

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आपको बता दें कि जिन व्यापारियों का पिछले 5 वित्तीय वर्षो में से किसी वर्ष में भी कारोबार अगर 20 करोड़ से ऊपर रहा है, उन्हें ई इन्वायसिंग पर काम करना होगा। इस फैसले के कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि विभाग की साइट का सर्वर डाउन अक्सर डाउन रहता है। इस वजह से काफी परेशानिया आएंगी और व्यपार प्रभावित होगा। वहीं जानकारों का कहना है कि ई इन्वायस जारी करने से फर्जी काम करने वालो पर नकेल कसी जाएगी और तेज़ चोरी के केस ट्रैक हो पाएंगे। व्यापारियों को फर्जी कारोबार बंद करना होगा और टैक्स चोरी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। 

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News Editor

Kalash