Gun Culture: पंजाब में बच्चे पर दर्ज मामले के बाद पुलिस ने ली सीख, उठाया एक और एहतियाती कदम

punjabkesari.in Wednesday, Nov 30, 2022 - 08:50 AM (IST)

चंडीगढ़(रमनजीत सिंह): पंजाब में गन कल्चर को प्रोमोट करने के धड़ाधड़ हो रहे मामलों पर 3 दिन पहले लगाम लगाने के बाद अब पंजाब पुलिस ने एक और एहतियाती कदम उठाया है।  अमृतसर जिले में एक छोटे बच्चे के खिलाफ हथियारों को प्रोमोट करने संबंधी केस दर्ज होने के मामले से सीख लेते हुए अब सभी पुलिस कमिश्नर और एस.एस.पीज को निर्देश दिया गया है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ वैपंस की शिकायत मिलने के बाद उसके सभी पहलुओं व तथ्यों की जांच करने के पश्चात ही मामला दर्ज किया जाए। 

आई.जी. हैडक्वार्टर डा. सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि सरकार द्वारा गन कल्चर को रोकने संबंधी किए गए आदेश के बाद लोगों में कई तरह की भ्रामक जानकारी फैल गई है, जिस पर स्पष्टता जरूरी है। उन्होंने कहा कि गन कल्चर को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस केस ही दर्ज करती जाएगी।  उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक घटनाक्रम में गलती सामने आने पर संबंधित पुलिस मुलाजिम के खिलाफ  विभागीय एक्शन लिया गया है और उसके बाद सभी जिलों के एस.एस.पी. व पुलिस कमिश्नरों को निर्देश  दिया गया है कि हथियारों के  खिलाफ सख्ती जरूरी है, लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज करने से पहले यह जरूर तय कर लिया जाए कि वाकई में कानून का उल्लंघन हुआ है और संबंधित व्यक्ति की नीयत भी हथियारों के दिखावे की है।

लाइसैंस धारकों को आम्र्स एक्ट का पालन करना होगा
हथियारों को लेकर चलने के मामले संबंधी पूछे जाने पर आई.जी. गिल ने कहा कि हथियार लेकर चलने पर भी कोई पाबंदी नहीं है लेकिन लाइसैंसधारकों से आम्र्स एक्ट के पालन की उम्मीद की जाती है क्योंकि यदि छोटा वैपन यानी पिस्तौल या रिवॉल्वर है तो उसे कमर पर लगाया जाना चाहिए जबकि अगर बंदूक या राइफल कैरी की जा रही है तो उसका सलीका भी डिफैंसिव होना चाहिए न कि आक्रामक। 


अब तक कुल 137 एफ.आई.आर. दर्ज 
डा. गिल ने कहा कि हथियारों की ग्लोरिफिकेशन रोकने संबंधी आदेश जारी होने के बाद से अब तक रा’यभर में कुल 137 एफ.आई.आर. दर्ज की गई थीं, जबकि एक एफ.आई.आर. गाने या फिल्म द्वारा गन कल्चर को प्रोमोट करने संबंधी दर्ज की गई है। रा’यभर में मौजूद साढ़े 3 लाख हथियार लाइसैंस धारकों की वैरीफिकेशन की जा रही है। 

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Vatika