सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग, शुरू की ये कार्रवाई

punjabkesari.in Tuesday, Jul 19, 2022 - 10:29 PM (IST)

लुधियाना (सहगल) : सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत सक्रिय हुए स्वास्थ्य विभाग ने आज पहले दिन 2563 मृतक मरीजों को कोरोना से हुई मौतों की लिस्ट में सूचीबद्ध कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पहले कोरोना के मरने वाले मृतकों को अगर उनकी मौत कोरोना से होने के 10 दिन के भीतर हो जाती थी, तो उसे मृत्यु का कारण कोरोना वायरस माना जाता था। इसके बाद मरने वाले मरीजों को चाहे उनकी मौत का कारण कोरोना वायरस ही क्यों न हो, कोरोना से हुई मौत की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता था। 

लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया तो अपने निर्देशों में कोर्ट ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अगर किसी की मृत्यु 30 दिन के भीतर हुई हो तो भी उसे एक्स ग्रेशिया ग्रांट के लिए योग्य माना जाए। यह ही नहीं इसके अलावा अगर क्लिनिकली भी मरीज को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया हो अथवा सीटी स्कैन में मरीज के कोरोना के लक्षण दिखे तो भी उसे पॉजिटिव मरीज माना जाए। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरटी पीसीआर टेस्ट को मान्यता देते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट को मान्यता नहीं दी परंतु अब नए निर्देशों में में रैपिड एंटीजन टेस्ट से भी पॉजिटिव आए मरीज जिसकी बाद में मृत्यु हो गई है, को एक्स ग्रेशिया ग्रांट के योग्य करार दे दिया गया है। भले ही मरीज की मृत्यु अस्पताल अथवा घर में हुई हो। 

राज्य के नोडल अफसर डा. राजेश भास्कर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया आज मिली रिपोर्ट के अनुसार 2563 लोगों को कोरोना से हुई मौतों की सूची में जोड़ दिया गया है। कुछ जिलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है आने वाले दिनों में और मृतक मरीजों की सूची भी सामने आ सकती है आज सामने आए आंकड़ों के बाद लुधियाना में सर्वाधिक 700 मरीजों को इस सूची में जोड़ा गया है जबकि जालंधर में 363, पटियाला में 254, बठिंडा में 335, होशियारपुर में 304, अमृतसर में 158, संगरूर में 126, फतेहगढ़ साहब के 82, फाजिल्का के 76 तथा फरीदकोट के 73 मृतक मरीज उक्त सूची में शामिल किए गए है


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Content Writer

Subhash Kapoor

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