पंजाब सरकार का आदेश, स्वास्थ्य विभाग स्टाफ, डॉक्टरों, मरीजों को कर्फ्यू पास की कोई जरूरत नहीं

punjabkesari.in Tuesday, Mar 31, 2020 - 09:54 PM (IST)

लुधियाना: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कल कर्फ्यू में की वृद्धि के चलते पंजाब सरकार द्वारा आज जारी नए दिशा निर्देशों में अब राज्य में स्वास्थ विभाग स्टाफ, डॉक्टरों और रेगुलर मरीजों को कफ्र्यू के पास की कोई जरूरत नहीं जबकि बैंकों/ए.टी.एम्स को भी सारा सप्ताह खुले रहने की अनुमति होगी बशर्ते कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल की पालना की जाए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कल मंत्रियों के समूह से कोविड-19 तैयारियों की समीक्षा के उपरान्त ग्रह विभाग द्वारा आज नए दिशा निर्देशों जारी कर दिए गए हैं। यह दिशा निर्देश प्रोटोकॉल की पालना को यकीनी बनाते हुए लोक हित को ध्यान में रखते हुए प्रणाली को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जारी किए गए हैं।

नए दिशा निर्देशों के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट को औपचारिक तौर पर कफ्र्यू 31 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने के लिए बता दिया गया है। पहले से ही दी छूटों के जारी रहने के अलावा डाक कार्यालयों और कोरियर सेवाओं को भी नए दिशा निर्देशों के अनुसार खोलने की आज्ञा दे दी है। बैंक और ए.टी.एम्स को पूरा सप्ताह खोलने की अनुमति दे दी है जबकि इससे पहले हफ्ते में दो दिन की आज्ञा दी गई थी बशर्ते कि वहां सामाजिक दूरी सहित सभी दिशा निर्देशों की पालना की जाए।

स्वास्थ और मेडीकल शिक्षा विभागों के कर्मचारियों को अब अपने-अपने विभागों द्वारा जारी पहचान पत्रों के द्वारा काम करने की आज्ञा होगी, इसलिए उन्हें अलग से कफ्र्यू के पास की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी तरह निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम्स/जांच लेबोरेट्रीज के डॉक्टरों को कफ्र्यू के पास से बिना पंजाब मेडीकल/डेंटल कौंसिल या इंडियन मेडीकल एसोसिएशन द्वारा जारी किए फोटो पहचान पत्र के आधार पर काम करने की अनुमति होगी। निजी नर्सिंग होम्स के अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अस्पताल के प्रशासन की अपील पर पास जारी किए जाएंगे। इसी तरह मरीजों को अस्पताल और नर्सिंग होम्स द्वारा जारी किए मरीज कार्ड/दवाओं वाली स्लिपों के आधार पर निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और जांच लेबोरेट्रीज सहित सभी अस्पतालों में जाने की अनुमति होगी। नए मरीजों को ई-पास के द्वारा ही जाने की अनुमति होगी। हालांकि गंभीर मरीजों को बिना किसी के पास या कार्ड के द्वारा अस्पताल जाने की आज्ञा होगी।

दिशा-निर्देशों में यह तय किया गया है कि नशे से पीड़ित व्यक्तियों को ओट/नशा छुड़ाओ केन्द्रों द्वारा जारी की दवा वाली पर्ची/कार्ड के आधार पर इन केन्द्रों में जाने की अनुमति होगी। जिला अथॉरिटी को आदेश दिए गए हैं कि विदेशों से आए व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना को सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार अन्य राज्यों से दाखिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को भी लक्षण न होने की सूरत में घर में एकांतवास होने की जरूरत होगी और लक्षण होने की सूरत में अस्पताल में एकांतवास या फिर आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा।

Vaneet