विक्की मिड्डूखेड़ा कत्ल केस में हुई सुनवाई, अदालत ने सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Thursday, Jul 07, 2022 - 04:06 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के मामले में 2 याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत की अंतरिम जमानत भी शामिल है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने विक्की मिड्डूखेड़ा मामले में पंजाब पुलिस की जांच पर सवाल उठाए है कहा क्या आपने इस मामले में वैज्ञानिक जांच की? अकेले टावर लोकेशन के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

सरकारी वकील शगनप्रीत की टावर लोकेशन का हवाला दे रहे हैं। इस पर अदालत ने वकील से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने आई.एम.ई.आई. नंबर और नंबर की लोकेशन की भी जांच की है। इस पर सरकारी वकील ने इसका जवाब न में दिया। सरकारी वकील ने स्वीकार किया कि इस तरह की जांच में हम पीछे हैं। विक्की मिड्डूखेड़ा हत्याकांड में शगुनप्रीत ने जमानत के साथ-साथ सुरक्षा भी मांगी थी।

पिछले साल मोहाली में विक्की मिदुखेड़ा हत्याकांड में दोषी सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत ने सुरक्षा के साथ-साथ जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं दायर की थीं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। शगनप्रीत ने भी धमकी का हवाला देते हुए गोल्डी बराड़ से सुरक्षा मांगी है।

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News Editor

Kamini