ED केस में संजीव अरोड़ा की बढ़ीं मुश्किलें, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
punjabkesari.in Friday, Oct 16, 2026 - 12:54 PM (IST)
चंडीगढ़ : मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व कैबिनेट मंत्री और लुधियाना वेस्ट सीट से विधायक संजीव अरोड़ा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी बेल पिटीशन खारिज कर दी है। यहां यह बताना जरूरी है कि यह मामला कथित तौर पर करीब 100 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) कर रही है।
इसी केस के सिलसिले में संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था। बेल पिटीशन खारिज होने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस जांच का दायरा सिर्फ मंत्री तक ही सीमित नहीं है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बसंत गर्ग, जो एक IAS ऑफिसर हैं, से भी हाल ही में पूछताछ की गई थी।
अरोड़ा ने दावा किया था कि वह 9 मई से कस्टडी में हैं। बेंच को यह भी बताया गया कि गुरुग्राम में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक स्पेशल जज के सामने पिटीशनर द्वारा दायर रेगुलर बेल एप्लीकेशन 15 जून को खारिज कर दी गई थी।
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