Private Schools को हाईकोर्ट ने दी राहत, जारी किया सरकार को नोटिस

punjabkesari.in Saturday, Apr 02, 2022 - 09:01 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब के निजी स्कूलों पर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से लगाई गई कंटिन्यूएशन फीस की शर्त से 2022-23 सत्र के लिए भी निजी स्कूलों को छूट मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की ओर से सरकार के उक्त फैसले को चुनौती दी हुई है और उसी मामले में एक नई एप्लीकेशन दाखिल हुई थी, जिस पर कोर्ट ने निजी स्कूलों को दी गई राहत नए सत्र में बरकरार रखी है। 

निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार ने वर्ष 2020 में शर्त तय कर दी थी कि जो स्कूल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को कंटिन्यूएशन फीस जमा करवाएगा, उसे ही नए सत्र में स्कूल संचालन की अनुमति मिलेगी। निजी स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि वह 10-15 वर्षों से स्कूल चला रहे हैं। ऐसे में उक्त शर्त को वह पूरा नहीं कर पाएंगे, जो उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। जस्टिस सुधीर मित्तल ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए उक्त आदेश दिया है। इस संबंध में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। 

हाईकोर्ट ने 30 जुलाई, 2020 को आदेश दिए थे कि निजी स्कूल फिलहाल बिना कोई अंडरटेकिंग यह फीस जमा करवा सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह न निकाला जाए कि उन्हें राहत मिल गई है, दी गई यह राहत इस याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी।

Content Writer

Vatika