हाईकोर्ट ने वाहन तथा माल चैकिंग के दौरान सेल टैक्स विभाग को दिए ये निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Feb 05, 2022 - 11:02 PM (IST)

लुधियाना (सेठी) : माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं कि जो माल ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जा रहा है, उसे सेल टैक्स अधिकारी रास्ते में रोक कर चैक तो कर सकते हैं लेकिन उसे किसी भी सूरत में अपने कब्जे में नहीं ले सकते और इनपुट टैक्स क्रेडिट की चैकिंग कर सकते हैं, लेकिन जिस केस में लोडिंग करने वाले वाहन के कागजात पूरे हैं और माल के भी कागजात पूरे हैं, उसे रास्ते में रोककर तंग-परेशान नहीं किया जा सकता, यह आदेश माननीय न्यायाधीश अजय तिवारी व माननीय न्यायाधीश पंकज जैन की खंडपीठ ने मैसर्ज शिवा इंटरप्राईजिस बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस की सुनवाई करते हुए दिए। पटीशनकर्ता पक्ष की ओर से वकील संदीप गोयल पेश हुए, जिन्होंने पटीशनकर्ता की ओर से दलीलें दीं जबकि बचाव पक्ष की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल सुदीप्ति शर्मा पेश हुए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि इस मामले में सैक्शन 129 और 130 के तहत स्टेट टैक्स विभाग का मोबाइल विंग परेशान नहीं कर सकता। खासतौर पर जहां सामान के पूरे कागजात हैं, वहां अधिकारियों को तुरंत दस्तावेजों की चैकिंग कर उसे छोड़ना होगा। 

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Content Writer

Subhash Kapoor

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