हाईकोर्ट ने IAS संजय पोपली को दी अंतरिम जमानत
punjabkesari.in Wednesday, Jun 21, 2023 - 12:13 PM (IST)

चंडीगढ़ : भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद से जेल में बंद आई.ए.एस. अधिकारी संजय पोपली को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 दिन के लिए अंतरिम बेल दे दी है। पोपली के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि संजय पोपली की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर विजिलेंस सर्च के दौरान उनके बेटे की मौत हो गई थी, जिसकी 25 जून को पहली बरसी है। उनकी पत्नी बेटे की मौत और पति की गिरफ्तारी के बाद से ही डिप्रैशन में है, जिसका इलाज चल रहा है इसलिए याची का बरसी के समय मौजूद रहना जरूरी है।
कोर्ट को बताया गया कि पुलिस की ओर से ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जा चुकी है इसलिए याची को अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची आई.ए.एस. अधिकारी है, जिसकी पहुंच केस व गवाहों को प्रभावित कर सकता है इसलिए बेल न दी जाए। स्थिति को देखते हुए जस्टिस पंकज जैन ने संजय पोपली को 23 जून से 28 जून तक अंतरिम बेल दे दी है और आदेश दिए हैं कि 29 जून को याची खुद पुन: सरैंडर करेगा। बेल के दौरान पुलिस के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले फोन की डिटेल सांझी करेगा और शहर से बाहर नहीं जाएगा
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