पूर्व कांग्रेसी मंत्री संगत सिंह गिलजियां की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Sep 13, 2022 - 12:47 PM (IST)

चंडीगढ़ : पूर्व कांग्रेसी मंत्री संगत सिंह गिलजियां को हाईकोर्ट द्वारा राहत मिल गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए गिलजियां की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पिछली सुनवाई दौरान कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 13 सितंबर तक रोक लगा दी थी।  

आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई दौरान गिलजियां को राहत करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक 28 सितंबर तक लगा दी गई है। इस दौरान पंजाब सरकार ने भी जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने समय मांगा है। संगत सिंह गिलजियां ने अपने खिलाफ हुई एफ.आई.आर. को रद्द करने के हाईकोर्ट में पटीशन दायर की है। 

गौरतलब है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के साथ संगत सिंह गिलजियां को वन घोटाले में नामजद किया था, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इस मामले में साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि संगत सिंह गिलजियां के भतीजे दलजीत सिंह गिलजियां को विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया है। 

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Content Writer

Sunita sarangal

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