Love marriage कराने वालों की सुरक्षा संबंधी हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Dec 25, 2021 - 05:38 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से प्रेम विवाह करवाने वाले जोड़ों की सुरक्षा को लेकर पंजाब और हरियाणा को निर्देश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा सरकारें प्रेम विवाह करवा कर सुरक्षा मांगने वाले जोड़ों के लिए पोर्टल और एप्प की सुविधा मुहैया करवाएं। इस संबंधी हाईकोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है।

हरियाणा और पंजाब सरकार की तरफ से अपना-अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी बताया गया है कि ऐसे जोड़ों की सुरक्षा संबंधी चंडीगढ़ पुलिस ने वैबसाइट पर लिंक दिया है। इस तरह जोड़ों को शिकायत देने के लिए निजी तौर पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब सरकार की तरफ से भी अदालत को बताया गया है कि जोड़ों की सुरक्षा के लिए हैलपाईन नंबर की सुविधा दी जाएगी। 

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News Editor

Kamini

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