होशियारपुर जिला अदालत की जज को हाईकोर्ट ने जारी किया सम्मन

punjabkesari.in Thursday, Dec 19, 2019 - 11:01 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और डा. दलजीत सिंह चीमा को बड़ी राहत देते हुए होशियारपुर की जिला अदालत द्वारा उन्हें एक मामले में भेज गए कोर्ट में पेश होने के सम्मन और उक्त मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रकाश सिंह बादल को शिकायत में नाम न होने के बावजूद सम्मन भेजने पर जिला अदालत की जज को सम्मन जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। 

बलवंत सिंह खेड़ा नामक व्यक्ति ने शिरोमणि अकाली दाल की ओर से पार्टी के दोहरे संविधान के इस्तेमाल के आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप लगाए थे। शिकायत पर जिला अदालत की जज ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, डा. दलजीत सिंह चीमा व एक अन्य अकाली नेता को 20 दिसम्बर को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी कर दिए थे। 

शिकायत में नाम न होने पर भी प्रकाश सिंह बादल को जारी किया था सम्मन
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया गया कि जिस शिकायत में प्रकाश सिंह बादल का नाम शामिल था, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जो नई शिकायत डाली गई है, उसमें प्रकाश सिंह बादल का नाम नहीं है, फिर भी उन्हें सम्मन भेजा गया, जोकि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की साजिश है। हाईकोर्ट को बताया गया कि जिस अकाली दल के संविधान को इलैक्शन कमीशन को देने की बात जिला अदालत को दी गई शिकायत में की गई है, उस पार्टी संविधान में उक्त नेताओं में से किसी एक के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। 

swetha