पंजाब सरकार, पैप्सू नगर विकास बोर्ड को हाईकोर्ट का नोटिस

punjabkesari.in Wednesday, Sep 04, 2019 - 09:27 AM (IST)

राजपुरा(निर्दोष): कस्तूरबा सेवा आश्रम में नारकीय जिंदगी जीने वाले परिवारों की तरफ से डाली गई याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, पैप्सू नगर विकास बोर्ड, सोशल सिक्योरिटी विभाग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

कस्तूरबा सेवा आश्रम निवासियों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में डाली याचिका में बताया कि भारत के बंटवारे के दौरान अपनी जमीन, कारोबार छोड़ पाकिस्तान से बेघर होकर उन्हें देश के विभिन्न स्थानों पर रखा गया। आखिर 1960 में बेघर होकर आए परिवारों को बसाने के लिए कस्तूरबा सेवा आश्रम का निर्माण किया गया। इतने साल बीतने के बाद भी परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। क्वार्टर की छतें खस्ताहाल होने के कारण किसी भी समय गिर सकती है। वे हैंडपम्प का गंदा पानी को मजबूर हैं। काफी संघर्ष के बाद उन्हें बसेरा प्रोजैक्ट के तहत मकान बनाए गए, जहां अलाटमैंट कर दी गई लेकिन शिफ्ट नहीं किया गया। इसको लेकर बार-बार अपील करने के बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी,यदि किसी तरह का जान-माल का नुक्सान होता है तो इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की होगी। उनकी मांग है कि उन्हें बसेरा प्रोजैक्ट के तहत बनाए जाने वाले मकानों में बसाया जाए। इस पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, पैप्सू नगर विकास बोर्ड, सोशल सिक्योरिटी विभाग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। 

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