विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Oct 28, 2025 - 06:57 PM (IST)

चंडीगढ़ (सुशील): तरनतारन जिले के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक लालपुरा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई में मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करने का भी आदेश दिया है। 

विधायक लालपुरा के वकील ने दलील दी कि अगर सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाएगी, इसलिए विधानसभा क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब रद्द करने जैसा कदम उठाया ही नहीं गया तो इतनी जल्दबाजी क्यों? गौरतलब है कि खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन की एक अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। विधायक ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

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News Editor

Kamini

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