इस प्राइवेट बस कम्पनी की अपील को हाईकोर्ट ने किया खारिज

punjabkesari.in Friday, Oct 22, 2021 - 09:28 PM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब के परिवहन मंत्री राजा वडिंग द्वारा राज्य में पिछले दिनों की गई प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध कार्रवाइयों के बाद एक प्राइवेट कम्पनी न्यू दीप बस द्वारा कोर्ट में एक पटीशन दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने टैक्स न भरने संबंधी अपनी कुछ मजबूरियों को बताया था जिसमें बस कम्पनी ने कहा था कि कोरोना काल की वजह से उनकी इन्कम में काफी कमी आ गई थी, जिसकी वजह से वह टैक्स अदायगी नहीं कर पाए थे, को आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया है। 

गौरतलब है कि राज्य में चन्नी सरकार के बनते ही राज्य के परिवहन मंत्री राजा वडिंग ने राज्य की कई प्राइवेट बसों पर कार्रवाईयां करके उनको जब्त कर लिया था या उनको टैक्स न भरने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे। राजा वडिंग ने राज्य की कई सारी प्राइवेट बस कम्पनियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी सेवाओं पर विराम लगा दिया था। इसी के तहत न्यू दीप बस कम्पनी की 26 बसों पर कार्रवाई की गई थी और उन्हें भारी जुर्माना लगाया था। राजा वडिंग के इस कार्रवाई के बाद राज्य को प्राप्त होने वाले टैक्स में काफी इजाफा देखा गया था। 

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Content Writer

Subhash Kapoor

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