High Court: आतंकवादी संगठन का समर्थन करना साबित नहीं करता कि समर्थन करने वाला आतंकवादी है

punjabkesari.in Saturday, Jan 15, 2022 - 03:14 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): सोशल मीडिया पर किसी संगठन के पक्ष में लिखना या आतंकवादी संगठन का समर्थन करना यह साबित नहीं करता कि समर्थन करने वाला भी आतंकवादी है या संगठन का मैंबर है, इसलिए उस व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से खाली करते उसे जमानत के अधिकार से खाली नहीं किया जा सकता। यह बात पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तरनतारन में वर्ष 2016 में हुए एक ब्लास्ट मामले में मुलजिम बनाए गए अमरजीत सिंह उर्फ अमर सिंह की तरफ से दाखिल जमानत पटीशन की सुनवाई करते कही और मुलजिम अमरजीत सिंह को जमानत दे दी है। पटीशनर को हर 15 दिनों बाद सम्बन्धित थानो में हाजिरी भरनी होगी और शहर छोड़ने से पहले पुलिस को बताना होगा।

मलकीत सिंह ने पुलिस और कोर्ट में दिए बयानों में बताया था कि वर्ष 2016 में उसने अमरजीत के साथ मिलकर फतेहगढ़ चूड़ियां में ट्रायल के लिए बम ब्लास्ट किया था। मलकीत सिंह के बयानों अनुसार उसने अमरजीत सिंह को साथ लिया था और बाइक पर दोनों नहर के पास गए थे, जहां बाइक खड़ी कर वह अमरजीत को वहीं छोड़ कर आगे गया और 50 मीटर दूर जाकर विस्फोटक निकाल कर ब्लास्ट किया था। इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गुरजंट सिंह घायल हुआ था। पुलिस ने गुरजंट को भी आतंकवादी बताया था। मामला केंद्र के ध्यान में आया था और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते मामले की जांच नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी को सौंप दी गई थी, जिसके बाद एन.आई.ए. ने 23 सितम्बर को इस मामले में एक और एफ.आई.आर. दर्ज की थी। मामले में 117 गवाह बनाए गए थे, परन्तु अब तक 5 की ही कोर्ट में गवाही हो सकी है।

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News Editor

Urmila

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