Holiday: बंद रहेंगे इस दिन सरकारी दफ्तर और अन्य विभाग, जारी हुए Order

punjabkesari.in Wednesday, Apr 03, 2024 - 11:42 AM (IST)

पंजाब डेस्कः नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने शनिवार, 1 जून 2024 को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। चंडीगढ़ प्रशासन का यह आदेश प्रशासन के सभी कार्यालयों, बोर्डों और निगमों पर लागू होगा।

इसके अलावा, औद्योगिक दुकानों और व्यापारिक संस्थानों के साथ-साथ दिहाड़िदार कर्मचारियों के लिए भी यह अदायगी छुट्टी होगी। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बरकरार रखने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा प्रशासन में कार्यरत चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं से 1 जून, 2024 (शनिवार) को विशेष आपातकालीन अवकाश देने की भी अपील की। इस पहलकदमी का उद्देश्य  वोटर यू.टी. चंडीगढ़ में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना है।


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Vatika

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