बरनाला: होटल/रैस्तरां मालिकों को रखनी होगी 15 दिन की CCTV रिकार्डिंग

punjabkesari.in Saturday, Mar 20, 2021 - 12:28 PM (IST)

बरनाला (विवेक सिंधवानी,गोयल): जिला बरनाला में कोरोना के फैलाव से बचाव के मद्देनजर होटलों, मैरिज पैलेसों, दावत फिलहाल, ढाबे, अहाते और धार्मिक संस्थाओं आदि में व्यक्तियों के एकत्रता को सीमित करने के साथ-साथ 15 दिन की सी.सी.टी.वी. रिकार्डिंग रखनी लाजिमी होगी। इस संबंधी जिला मैजिस्ट्रेट तेज प्रताप सिंह फुलका द्वारा सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हुक्म जारी किए गए हैं कि जिला बरनाला की सीमा अंदर सभी होटलों, मैरिज पैलेसें, दावते फिलहाल, ढाबे, अहाते के मालिकों और धार्मिक संस्थायों के प्रबंधक यकीनी बनाने संबंधी स्थानों पर होने वाले समागमों में (इनडोर सामाजिक एकत्रता 100 व्यक्तियों तक और बाहरी सामाजिक समागमों का जलसा 200 तक) जलसा सीमित हो। इतना हुक्मों में कहा गया है कि इतना स्थानों के मालिक और प्रबंधक होने वाले समागमों की सी.सी.टी.वी. की रिकार्डिंग को कम से कम 15 दिन के लिए सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह निर्देश तारीख 18.03.2021 से अगले हुक्मों तक लागू रहेंगे।

होटल /रेस्तरां मालिकों को ‘मास्क नहीं तो सेवा नहीं’ मुहिम में सहयोग का आमंत्रण कर और आबकारी विभाग के आधिकारियों की तरफ से बरनाला शहर के दुकानदारों और रैस्तरां मालिकों/प्रबंधकों के साथ बैठक की, जिस में कहा गया कि सभी अपनी-अपनी दुकान/होटलों आदि में आने वाले ग्राहकों की तरफ से मास्क पाया जाना यकीनी बनाने। इस मौके आबकारी इंस्पैक्टर रजनीश कुमार ने होटलों, रैस्तरां, मैरिज पैलेस आदि के मालिकों को कहा कि वह इस महामारी को फैलने से रोकने में प्रशासन को सहयोग देें जिससे जिले में कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। इस के साथ ही उन्होंने ‘मास्क नहीं तो सेवा नहीं ’ मुहिम बारे ग्राहकों को जागरूक करने के लिए कहा। इस मौके गुरमेल सिंह, राजिन्दर सिंह, सुरिन्दर सिंह, संदीप, मनजीत सिंह के अलावा और होटलों /रैस्तरां आदि के मालिक मौजूद थे।

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Tania pathak