कोटकपूरा गोली कांडः IG उमरानंगल व पूर्व SSP शर्मा अदालत में नहीं हुए पेश

punjabkesari.in Monday, Jun 10, 2019 - 10:55 PM (IST)

फरीदकोट (जगदीश): कोटकपूरा गोली कांड में विशेष जांच टीम द्वारा एक पूर्व संसदीय सचिव व पंजाब पुलिस के 5 वरिष्ठ अधिकारियों आई.जी. उमरानंगल, पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा, पूर्व डी.एस.पी. बलजीत सिंह सिद्धू, एस.पी. परमजीत सिंह पन्नू, इंस्पैक्टर गुरदीप सिंह पंधेर के खिलाफ एकता उप्पल की अदालत में चालान पेश करने के बाद आई.जी. उमरानंगल तथा मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत सिंह शर्मा आज अदालत में पेश नहीं हुए। इस कारण उनके वकील गुरसाहब सिंह बराड़ द्वारा एक हाजिरी माफी की अर्जी दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर करके अगली तारीख 15 जून दे दी है। 

यहां वर्णनीय है कि एस.पी. परमजीत सिंह पन्नू की अग्रिम जमानत की अर्जी सैशन जज हरपाल सिंह द्वारा मंजूर की गई थी, जबकि एस.पी. परमजीत सिंह को अभी तक अदालत द्वारा जमानत नहीं दी गई जिस कारण वह अदालत में पेश नहीं हुए। वहीं पूर्व डी.एस.पी. बलजीत सिंह द्वारा अपनी अग्रिम जमानत की लगाई गई अर्जी में आज सैशन जज हरपाल सिंह छुट्टी पर होने के कारण वह अर्जी ड्यूटी जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत में पेश की गई। मगर उस अर्जी पर कोई भी कार्रवाई न होने के कारण अगली तारीख 12 जून दी गई है। जानकारी अनुसार थाना सिटी कोटकपूरा में अगस्त 2018 में आई.पी.सी. की धारा 307, 326, 323, 218, 120-बी व असला एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच टीम द्वारा 27 मई को अदालत में पहला चालान व 7 जून को दूसरा चालान पेश किया गया था।

Mohit