IAS संजय पोपली को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 16 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर
punjabkesari.in Saturday, Oct 21, 2023 - 02:49 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): सीवरेज बिछाने का टेंडर लगवाने के बदले ठेकेदार से कमीशन के रुप में रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार आई.ए.एस. अधिकारी संजय पोपली को हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले जमानत दे दी है। इससे पहले भी पोपली ने हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी पर हाईकोर्ट ने फिरोजपुर में फिलहाल दर्ज एक और मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट देख कर उसकी अर्जी पर विचार करने के लिए कहा था। पोपली द्वारा पेश हुए वरिष्ठ वकील आर.एस. चीमा और अर्शदीप सिंह चीमा ने अदालत में पेश होकर कहा कि पोपली ने किसी से रिश्वत की मांग नहीं की और न ही जांच एजेंसी के पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग या कॉल डिटेल है।
इसके अलावा जो साढ़े तीन लाख रुपए वसूल किए जाने की बात कही जा रही है वह याचिकाकर्ता से नहीं बल्कि उसके परिचित से वसूल किए गए थे, जो संजय वत्स को दिए जाने थे। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया पर शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ एफ.आई.आर. में शामिल किया गया था। निचली अदालत ने पोपली की जमानत याचिका यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह भगौड़ा हो सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संजय पोपली को जमानत दे दी। गौरतलब है कि 20 जून को विजिलेंस ब्यूरो के फ्लाईंग स्क्वाड ने पोपली और वत्स के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और उनके घर छापेमारी के दौरान उनके बेटे की भी गोली लगने के कारण संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पोपली करीब 16 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
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