खतरे की घंटी! IELTS सैंटर/ट्रैवल/टिकटिंग एजेंसी चलाने वालों के लाइसेंस रद्द
punjabkesari.in Friday, Jan 10, 2025 - 02:32 PM (IST)
अमृतसर : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने विभिन्न लाइसेंस धारकों के कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ IELTS/ट्रैवल/टिकटिंग एजेंसियों और कंसल्टेंसी चलाने वालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन एजेंसियों द्वारा अपने लाइसेंसों के रीन्यू के संबंध में इस कार्यालय में कोई अपील नहीं की गई है तथा कुछ एजेंसियों ने अनुरोध किया है कि वे अपने लाइसेंसों का रीन्यू कराने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके आधार पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल एक्ट रैगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ध्रुव सेखरी इमीग्रेशन कंसल्टेंट, 69 कैनेडी एवेन्यू, बी.एस. इंस्टीट्यूट गांव जेठूवाल, सुभा ट्रैवल्स प्राइवेट लिम. कटड़ा बग्गियां, फर्स्ट स्टेप वीजा सर्विसेज, सरकारिया फार्म रामतीर्थ रोड, मैक्स एजुकेशन सर्विस एंड टैस्ट सेंटर, एस.सी.ओ. 32 दूसरी मंजिल, पाल प्लाजा रंजीत एवेन्यू, गणेश सर्विस, एस.सी.एफ. 28-29 कबीर पार्क, यूनिवर्सिटी के सामने, अमृतसर, मैसर्स ट्रू वीजा वर्ल्ड, शॉप नंबर 5 मेन मार्कीट न्यू, मैसर्स : गुरु ट्रेवल्स, वाल्मिकी चौक जंडियाला गुरु, ब्रिजिंग ओवरसीज नजदीक डी.ए.वी. कॉलेज लाइब्रेरी इनसाइड हाथी गेट और सतनाम इमिग्रेशन कंसल्टैंट, एस.सी.एफ. 23 टॉप फ्लोर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने, कबीर पार्क अमृतसर के लाइसैंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
इसके अलावा यदि कोई एक्ट/नियम मुताबिक किसी भी प्रकार की उक्त लाइसेंसधारी या उसकी फर्म के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त लाइसेंसधारी/फर्म का मालिक/प्रोपराइटर प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति भी उक्त लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी।
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