खन्ना में अवैध कॉलोनी काटने के आरोप, महिला समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज
punjabkesari.in Tuesday, Oct 13, 2026 - 05:00 PM (IST)
खन्ना (विनायक): खन्ना के गांव भादला में करीब सवा एकड़ कृषि भूमि पर कथित तौर पर अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामले में ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गलाडा) की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने आवश्यक कानूनी मंजूरियों के बिना कॉलोनी विकसित करने और वहां प्लॉट बेचने की गतिविधियां जारी रखीं। पुलिस ने मामले में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 की धारा 36(1) के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, मामले में नामजद आरोपियों की पहचान बलवीर सिंह निवासी भादला नीचा, दविंदर सिंह निवासी मंडी गोबिंदगढ़, सुनीता रानी निवासी सरहिंद और इंद्रपाल सिंह निवासी गांव माहौण के रूप में हुई है। गलाडा की ओर से प्राप्त शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है।
डेढ़ साल पहले भी हुई थी कार्रवाई
मामले के संबंध में भादला निवासी पाल सिंह ने करीब डेढ़ साल पहले भी शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर गलाडा की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। उस दौरान जेसीबी मशीन की मदद से कथित अवैध कॉलोनी में बनाई गई सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद अब दोबारा कॉलोनी में निर्माण गतिविधियां जारी रहने की शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ता पाल सिंह के अनुसार, पिछली प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी संबंधित व्यक्तियों ने कथित तौर पर निर्माण कार्य बंद नहीं किया और प्लॉट बेचने का सिलसिला जारी रखा।
शिकायत के बाद दोबारा जांच, चार लोगों पर कार्रवाई
शिकायतकर्ता के अनुसार, कॉलोनी में दोबारा निर्माण और प्लॉटों की बिक्री की जानकारी मिलने पर मामले को प्रशासन के ध्यान में लाया गया। इसके बाद पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध तथ्यों की जांच की। बताया गया है कि एसएसपी खन्ना के निर्देशों के बाद मामले की पड़ताल की गई और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर चारों व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
बिना मंजूरी कॉलोनी विकसित करने के आरोपों की जांच जारी
कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित करने और प्लॉट काटकर बेचने से जुड़े मामलों में नियमानुसार आवश्यक मंजूरियां लेना महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में गलाडा की शिकायत पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर कॉलोनी विकसित करने के लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी या नहीं और कथित निर्माण तथा प्लॉटों की बिक्री में किसकी क्या भूमिका रही। फिलहाल चारों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही होगी।
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