पंजाब कैबिनेट का अहम फैसला, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मिली मंजूरी
punjabkesari.in Monday, Aug 16, 2021 - 04:53 PM (IST)
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सीवरेज कनेक्शनों को रेगुलर करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) को मंजूरी दी। इस कदम से लगभग 93 हजार कनेक्शनों के रेगूलर होने की उम्मीद है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के राजस्व में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, घरेलू श्रेणी के तहत, 125 वर्ग गज तक जलापूर्ति के नियमितीकरण और सीवरेज कनेक्शन के लिए के लिए प्रति कनेक्शन 200 रुपए, 125 से 250 वर्ग गज के बीच के भूखंड के लिए 500 रुपए प्रति कनेक्शन और 250 वर्ग गज से अधिक के लिए 1000 रुपए प्रति कनेक्शन वन टाइम शुल्क लिया जाएगा। कमर्शियल/संस्थागत श्रेणी में 250 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए 1000 रुपए प्रति कनेक्शन और 250 वर्ग गज से ऊपर के प्लॉट के लिए 2000 रुपए प्रति कनेक्शन का शुल्क लिया जाएगा।
यदि उक्त शुल्क अधिसूचना की तिथि से तीन महीने के भीतर जमा कर दिया जाता है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जो उपभोक्ता इस अवधि में अपने कनेक्शन का नियमितीकरण नहीं करवाते हैं, उनके कनेक्शन को नियमित करते समय उपरोक्त शुल्क पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो उपयोगकर्ता अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर अपने कनेक्शन को नियमित नहीं करवाते हैं, उन्हें डिस्कनेक्शन का सामना करना पड़ेगा।
यदि अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर मूलधन का भुगतान अधिसूचना की तिथि को किया जाता है, तो जल आपूर्ति के बकाए एवं सीवरेज प्रभार/कर/फीस पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। साथ ही यदि बकाया राशि और ब्याज भुगतान की मूल राशि 3 महीने के बाद लेकिन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर भुगतान की जाती है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर बकाया जमा करने में विफलता पर नगर निकायों द्वारा डिस्कनेक्शन के अलावा लागू ब्याज और जुर्माना दोनों लगेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि बकाया का मतलब केवल जलापूर्ति और सीवरेज शुल्क की मूल राशि ही है।
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