पंजाब में आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी

punjabkesari.in Wednesday, Sep 30, 2020 - 02:27 PM (IST)

फतेहगढ़ साहिब(जगदेव): विदेशों से आने वालों के लिए सरकार द्वारा कोरोना से बचाव संबंधी नई हिदायतें जारी की गई हैं, जिनके तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो हवाई या सड़क यातायात के जरिए पंजाब आएंगे, के लिए www.newdelhiairport.in पर स्व-घोषणा पत्र, जिसमें उनके व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी विवरण शामिल हों, जमा करेंगे और साथ ही एक कापी राज्य अधिकारियों को सौंपेंगे। आते समय उनकी स्वास्थ्य प्रोटोकोल के मुताबिक स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्य में आने वाले विदेशी यात्री एनेक्सचर 01 भर कर जिला स्वास्थ्य/प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपेंगे।

जानकारी देते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनुप्रिता जौहल ने बताया कि वह यात्री घर में एकांतवास हो सकेंगे, जो यहां पहुंचने से पहले अपनी नेगेटिव आर.टी.-पी.सी.आर. रिपोर्ट (सफर शुरू से पहले 96 घंटों में हुई हो) पोर्टल पर सबमिट करेंगे और यहां पहुंचने पर उसकी कापी दिखाऐंगे। उन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों/जिला प्रशासन को अपने हैल्थ स्टेटस की सैल्फ मॉनिटरिंग संबंधी अंडरटेकिंग देने के लिए भी कहा जाएगा और साथ ही वह कौवा एप डाउनलोड कर कर उसे चालू रखेंगे। यदि उन्हें कोरोना संबंधी कोई लक्षण होता है तो वह जिला सर्विलैंस अफसर या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देंगे। 

जो यात्री आर.टी.-पी.सी.आर. टैस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे, उनकी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग (आर.ए.टी.) होगी। अगर वह पॉजिटिव आते हैं तो घर में एकांतवास/सरकारी एकांतवास सुविधा या प्राइवेट एकांतवास सुविधा (पेमेंट बेसिज) में उनका 'कोविड-19' मैनेजमेंट प्रोटोकोल के मुताबिक इलाज होगा। घर में एकांतवास की सुविधा लेने वाले एक सहमति देंगे कि उनके पास घर में एकांतवास संबंधी सुविधा है, वह एसिम्टोमैटिक या माइल्ड सिम्टोमैटिक हैं और उन्हें कोई कोमोरबिडिटी नहीं है या कोमोरबिड स्थिति काबू में है। यह व्यक्ति सख्ती के साथ घर में एकांतवास संबंधी शर्तों को लागू करेंगे।

यदि रैपिड एंटीजन टैस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें घर में एकांतवास की आज्ञा दी जाएगी और 5वें दिन उनका आर.टी.-पी.सी.आर. टैस्ट किया जाएगा। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनका एकांतवास खत्म हो जाएगा। वह अगले 7 दिन तक अपने स्वास्थ्य की सैल्फ मॉनिटरिंग करते रहेंगे और अगर कोई लक्षण आता है तो रिपोर्ट करेंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें क्लीनिकली असैस्स किया जाएगा और वह पंजाब 'कोविड-19' मैनेजमेंट प्रोटोकोल मुताबिक चलेंगे। 

जो यात्री राज्य में आने के बाद 72 घंटों में वापस चले जाएंगे, उन पर उक्त प्रोटोकोल लागू नहीं होगा। पेशेवराना या कमर्शियल जरूरतों के मद्देनजर बहुत जल्द राज्य में आने और जाने वालों को भी उक्त प्रोटोकोल से छूट है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिनके पासपोर्ट कोविड के मद्देनजर एयरपोर्ट्स में जमा करवा लिए जाते हैं, वह अपने पासपोर्ट हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में लगाए जाने वाले पासपोर्ट कलैक्शन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं।

Sunita sarangal