कोरोना से मरने वालों के वारिसों हेतु अहम खबर, डिप्टी कमिश्नर ने लिया यह फैसला
punjabkesari.in Friday, Feb 25, 2022 - 05:37 PM (IST)
अमृतसर (गुरिंदर सागर): सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस से मरने वालों के कानूनी वारिसों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। इस संबंधी मुकम्मल फार्म डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के कमरा नं. 138 या सिविल सर्जन दफ्तर में जमा करवाए जा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने बताया कि जिला प्रशासन तथा जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा वापस इस मुहिम को शुरू किया गया है ताकि मृतकों के वारिसों को मुआवजा दिया जा सके।
डिप्टी कमिश्नर खैहरा ने कहा कि इस संबंध में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए। मृतक के पहचान पत्र की एक कॉपी, दावेदार के पहचान पत्र की एक कॉपी, दावेदार और मृतक से संबंधित पहचान पत्र की एक कॉपी, कोविड-19 टैस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट की एक कॉपी, अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु का कारण (यदि मौत अस्पताल में हुई हो) मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र, व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी वारिसों संबंधी प्रमाण पत्र, दावेदार के बैंक खाते का रद्द बैंक चेक, मृतक के कानूनी वारिसों का अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां दावेदार एक हो)।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
पेट की जिद्दी चर्बी हो जाएगी गायब, रोज पिएं ये 5 Drinks
Lok Sabha Election 2024: अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते, सीईसी की बैठक में नहीं हुई चर्चा
Jatoli Shiv Temple in Solan, Himachal Pradesh: एशिया के सबसे ऊंचे जटोली शिव मंदिर में है स्फटिक मणि शिवलिंग