गुरदासपुर वासियों के लिए अहम खबर, आतिशबाजी के संबंध में जिला प्रशासन के आदेश
punjabkesari.in Monday, Nov 06, 2023 - 05:56 PM (IST)
गुरदासपुर (विनोद): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट गुरदासपुर सुभाष चन्द्र ने एक आदेश जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दीवाली, गुरुपर्व के अवसर पर लोगों द्वारा आतिशबाजी के उपयोग के कारण कोई दुर्घटना न हो। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 नवम्बर 2023 (दीवाली के दिन) रात 8 बजे 10 बजे तक जिला गुरदासपुर की सीमा के भीतर आतिशबाज़ी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 31 दिसम्बर 2023 तक लागू रहेगा।