स्कॉलरशिप को लेकर जरूरी खबर, 20 हजार से ज्यादा Students के लिए जारी हुए आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Sep 27, 2023 - 03:15 PM (IST)

पंजाब डेस्क : शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रमुखों को छात्रों से अधिक स्कॉलरशिप को रिकवर करने के आदेश जारी हुए हैं। जानकारी के अनुसार 23695 छात्रों की स्कॉलरशिप रिकवर करने के आदेश जारी हुए हैं। सेशन 2022-23 दौरान प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति एवं स्नातक योजना के तहत पीएफएमएस पोर्टल में तकनीकि समस्या के कारण कई छात्रों को डबल-ट्रीपल स्कॉलरशिप का भुगतान हो गया था। इसकी रिकवरी को लेकर स्कूलों को आदेश दिए गए हैं। 

डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि वर्ष 2022-23 के दौरान प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति एवं स्नातक योजना के तहत भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार स्कॉलरशिप का भुगतान पीएफएमएस के जरिए मुख्यालय द्वारा किया गया। स्कॉलरशिप का भुगतान करते समय पीईएमएस पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण 23001 पात्र लाभार्थियों को डबल भुगतान और 694 पात्र लाभार्थियों को ट्रिपल भुगतान हो गया।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा गया है कि वह अपने अंतर्गत आते स्कूलों प्रमुखों को निर्देश दें कि सूची में बताए गए छात्रों से रिकवर की स्कॉलरशिप की राशि मुख्यालय में स्कीम से संबंधित खाते (HDFC Bank, खाता  नं. 50100456733610 और IFSC कोड HDFC0001314) में जमा करवाते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी रसीद सहित रिपोर्ट करेंगे।

यह भी आदेश दिए गए है कि इकट्ठी की गई राशि एक बार में जमा की जाए। ई-पंजाब पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए गए विद्यार्थियों के मोबाइल नंबरों पर हेड ऑफिस से डबल-ट्रिपल स्कॉलरशिप भरने वाले छात्रों को अतिरिक्त भुगतान वापस करने संबंधी 4 मैसेज भेजे जा रहे हैं। सूची में बताए गए छात्रों के बैंक खातों में भुगतान की जांच के बाद ही वसूली सुनिश्चित की जाए, क्योंकि प्रति छात्र 1400/- रुपए स्टेट शेयर और 2100/- रुपए सेंटर शेयर का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा 1400 रुपए या 2800 रुपए की अतिरिक्त एंट्री संबंधित खाते में पीएफएमएस   के जरिए की गई है तो उसकी रिकवरी की जाए। 

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News Editor

Kamini